प्रयागराज13जून*प्रयागराज में घर गिराने पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का बड़ा बयान – “ये पूरी तरह से गैरकानूनी है”
मोहम्मद जावेद के वकील और परिवार ने दावा किया है कि ये घर उनके नाम पर था ही नहीं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने कहा है कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद का घर गिराना पूरी तरह से गैरकानूनी है.
उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा,
“ये पूरी तरह से गैरकानूनी है. यदि यह मान भी लिया जाए कि उस घर को गैरकानूनी तरीके से बनाया गया था, जैसा कि करोड़ों भारतीय इसी तरह रहते हैं, फिर भी यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप उस घर को तोड़ दें, जबकि वह व्यक्ति हिरासत में है. यहां कोई तकनीकी मामला नहीं है, यह कानून का सवाल है,

More Stories
मथुरा 13 जनवरी 26*मिशन शक्ति/ऑरेशन जागृति थाना मांट-गोविंदनगर थाना एवं गोवर्धनथाना*।
जयपुर13जनवरी26*माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में लोहड़ी–मकर संक्रांति एवं पतंग महोत्सव का भव्य आयोजन
जयपुर 13 जनवरी 26*विद्यालय में छाया पतंग उत्सव का उल्लास*