February 19, 2026

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पूर्णिया बिहार19 फरवरी* नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, विभागों को दिए गए निर्देश

पूर्णिया बिहार19 फरवरी* नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, विभागों को दिए गए निर्देश

पूर्णिया बिहार19 फरवरी* नेशनल लोक अदालत 14 मार्च को, विभागों को दिए गए निर्देश

पूर्णिया बिहार से मोहम्मद इरफान कामिल की खास रिपोर्ट यूपीआजतक 

पूर्णिया बिहार :पूर्णिया जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 14 मार्च को इस वर्ष का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णिया एवं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बनमनखी, धमदाहा तथा बायसी में आयोजित की जाएगी।

विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित

इस आयोजन के लिए 18 फरवरी को अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णिया श्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्रम विभाग, माप-तौल, बिजली विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड आदि के पदाधिकारी उपस्थित थे।

विभागों को दिए गए निर्देश

सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित करें। चिन्हित मामलों में पक्षकार को सूचना प्राप्त कराने हेतु यथाशीघ्र नोटिस तैयार करें एवं कार्यालय से हस्ताक्षर करावें। उक्त लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु अपने-अपने विभागों के कार्यालय परिसर में बैनर लगवाएँ तथा समय-समय पर ध्वनि-विस्तारक यंत्र के माध्यम से भी प्रसार-प्रसार करावें।

इन मामलों का होगा निपटारा

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, प्ली बार्गेनिंग के मामले, धारा 138 एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा वाद, शमनीय ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद, जनउपयोगी सेवाएँ से संबंधित मामले जैसे बिजली एवं पानी बिल, तलाक छोड़कर वैवाहिक विवाद, भू-अधिग्रहण के मामले, सेवा एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

Taza Khabar