March 29, 2026

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पजाब १२ जनवरी २२ *तारा ऑटो मोबाईल अबोहर से ठग्गी मारने वाला एक कर्मचारी हैप्पी को रिमांड के बाद जेल भेजा

पजाब १२ जनवरी २२ *तारा ऑटो मोबाईल अबोहर से ठग्गी मारने वाला एक कर्मचारी हैप्पी को रिमांड के बाद जेल भेजा

तारा ऑटो मोबाईल अबोहर से ठग्गी मारने वाला एक कर्मचारी हैप्पी को रिमांड के बाद जेल भेजा
अबोहर, 12 जनवरी (शर्मा): तारा ऑटो मेाबाईल अबोहर से ठग्गी मारने वाले आरोपी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र प्रितपाल वासी नजदीक नया बस स्टैंडी गुरूनानक नगर जलालाबाद को आज रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया जहां से उसे कोरोना रिपोर्ट आने तक आर.जी. जेल भेज दिया गया।
गौरतलब है कि नगर थाना 2 के प्रभारी इंस्पैक्टर लेखराज, एएसआई भूपिंद्र सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने मारूती कार शोरूम तारा ऑटोमेाबाईल अबोहर के संचालक गौरव बिश्रोई पुत्र सुदेश बिश्रोई वासी कैनाल कालोनी अबोहर के साथ कोरोना काल में मारूती कार खरीदने बेचने के मामले में उनके साथ लाखों रूपये की ठग्गी मारने वाले तीन आरोपियों में से एक कर्मचारी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र प्रितपाल वासी नजदीक नया बस स्टैंडी गुरूनानक नगर जलालाबाद को काबू करने में सफलता हासिल की है। आरोपी को न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत में पेश किया गया। योग्य न्यायाधीश ने उसे पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अभी इस मामले में मोनू सोनी पुत्र धर्मपाल सोनी वासी नई आबादी गली नं.16, अबोहर व मलकीत सिंह स्व. बलवंत सिंह वासी गली नं.3 आनंद नगरी अबोहर फरार बताये जा रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने लाखों रूपये की ठग्गी मारी है। मिली जानकारी अनुसार गौरव बिश्रोई न फाजिल्का के एसएसपी को प्रार्थना पत्र लिखकर मांग की थी कि उनके मुलाजिमों ने 9 पुरानी कारें बेच कर स्टॉक में कारें शो करके लाखों रूपयें की ठग्गी मारी है। जांच के बाद पुलिस ने मुकदमा नं. 102, 9.12.21 भांदस की धारा 420, 120बी, 408 के तहत हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, मोनू सोनी पुत्र धर्मपाल सोनी वासी नई आबादी गली नं.16, अबोहर व मलकीत सिंह स्व. बलवंत सिंह वासी गली नं.3 आनंद नगरी अबोहर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले की जांच नगर थाना नं. 2 के एएसआई भूपिंद्र सिंह कर रहे हैं।
फोटो: 6, पुलिस पार्टी व पकड़ा गया आरोपी।

Taza Khabar