March 15, 2026

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पंजाब31जनवरी*लडक़ी से मोबाईल छीनने वाले आरोपी कुलदीप सिंह भाट की जमानत मंजूर

पंजाब31जनवरी*लडक़ी से मोबाईल छीनने वाले आरोपी कुलदीप सिंह भाट की जमानत मंजूर

पंजाब31जनवरी*लडक़ी से मोबाईल छीनने वाले आरोपी कुलदीप सिंह भाट की जमानत मंजूर
अबोहर, 31 जनवरी (शर्मा/सोनू): जिला फाजिल्का के सीनियर सैशन जज मैडम जतिंद्र कौर की अदालत में लूटपाट करने के आरोपी कुलदीप भाट पुत्र कृष्ण लाल वासी न्यू कैलाश नगर अबोहर के वकील विक्रम जीत सिद्धू ने जमानत याचिका दायर की। अदालत में सरकारी वकील तथा पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। दूसरी और लूटपाट के आरोपी के एडवोकेट विक्रमजीत सिंह सिद्धू ने भी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट विक्रमजीत सिंह सिद्धू की दलीलें को मद्देनजर रखते हुए कुलदीप भाट की जमानत मंजूर की।
जानकारी अनुसार नगर थाना के प्रभारी गुरमीत सिंह, एएसआई निर्मल सिंह व अन्य पुलिस पार्टी ने लडक़ी से मोबाईल छीनने वाले दो आरोपियों में एक आरोपी कुलदीप सिंह भाट पुत्र कृष्ण लाल वासी न्यू कैलाश नगर अबोहर को काबू किया था। पुलिस ने परविंद्र कौर के बयानों के आधार पर मुकदमा नं 330, 30.12.22 भांदस की धारा 379बी आईपीसी के तहत उसका मोबाईल छीनने वाले दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो: 6 अदालत से बाहर आते वकील व फाईल फोटो कुलदीप सिंह