पंजाब29मार्च*चैक बाऊंस के मामले में प्रगट सिंह को डेढ़ वर्ष की केद व साढ़े 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा
अबोहर, 29 मार्च (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश राजन अनेजा की अदालत में साढ़े 3 लाख चैक बाऊंस के आरोपी प्रगट सिंह पुत्र सूरत सिंह वासी पंजावा अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर पीएडीबी बैंक के वकील प्रकाश मक्कड़ व आनंद गुप्ता ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट प्रकाश मक्कड़ व आनंद गुप्ता की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए प्रगट सिंह पुत्र सूरत सिंह को चैक बाऊंस के मामले में दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व साढ़े 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। प्रगट सिंह ने एक चैक साढ़े तीन लाख रूपये का पीएडीबी बैंक को दिया था। जब चैक खाते में लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चैक बाऊंस हो गया। बैंक के मैनेजर प्रदीप ने अपने वकील प्रकाश मक्कड़ व आनंद गुप्ता के माध्यम से प्रगट सिंह के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। अदालत ने प्रगट सिंह को दोषी करार देते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व साढ़े 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो:3, आरोपी व वकील।
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