September 28, 2025

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

पंजाब24सितम्बर25*चैक बाऊंस में संजय कुमार को दो वर्ष की कैद व 5 लाख हर्जाने की सजा

पंजाब24सितम्बर25*चैक बाऊंस में संजय कुमार को दो वर्ष की कैद व 5 लाख हर्जाने की सजा

पंजाब24सितम्बर25*चैक बाऊंस में संजय कुमार को दो वर्ष की कैद व 5 लाख हर्जाने की सजा

अबोहर, 24 सितम्बर (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सुखमनदीप सिंह की अदालत में 5 लाख चैक बाऊंस के मामले में संजय कुमार पुत्र सोहन लाल, प्रो. सोहन लाल एंड संजय को उनके वकील द्वारा अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता एडवोकेट सुनील सेतिया पुत्र पृथ्वी राज सेतिया वासी मॉडल टाऊन गली नं. 2 अबोहर के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए संजय कुमार को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 5 लाख हर्जाने की सजा सुनाई। जानकारी अनुसार एडवोकेट सुनील सेतिया को संजय कुमार ने 5 लाख रूपये का चैक दिया था। जब सुनील सेतिया ने चैक बैंक में लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। सुनील सेतिया ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से संजय कुमार पुत्र सोहन लाल के खिलाफ अदालत में केस दायर किया। संजय कुमार ने अपने वकील के माध्यम जमानत करवाकर केस में शामिल हुआ। अदालत ने आज उसे दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 5 लाख हर्जाने की सजा सुनाई।
फोटो :4 फाईल फोटो: एडवोकेट सुनील सेतिया व संजय कुमार।

Taza Khabar