पंजाब19नवम्बर*चोरी के मामले में अदालत ने आशु को बरी किया
अबोहर, 18 नवंबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश लखबीर सिंह की अदालत ने चोरी के मामले में आशु पुत्र शाम लाल नई आबादी गली नं. 22 के वकील कंवर सैन ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर नगर थाना 2 पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट कंवरसैन की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चोरी के आरोप में आशू को सबूतों के अभाव में बरी किया। नगर थाना 2 की पुलिस ने मुकदमा नं.15, 22.2.22, भांदस की धारा 379, 201 आईपीसी के तहत आशु केखिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
फोटो: 8 जानकारी देते वकील
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