पंजाब18जनवरी25*सरकारी प्रोपर्टी को तोड़ने के मामले में दर्शन सिंह सबूतों के अभाव में बरी
एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दर्शन सिंह को किया बरी
अबोहर, 18 जनवरी (शर्मा/ सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जगविंद्र सिंह की अदालत में सरकारी प्रोपर्टी को नुक्सान पहुंचाने के आरोपी दर्शन सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी बजीतपुर भोमा अबोहर जिला फाजिल्का के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए दर्शन सिंह पुत्र जरनैल सिंह को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया। जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने उपमंडल अधिकारी अबोहर कैनाल उपमंडल सीसी अबोहर के बयानों के आधार पर नहर को तोड़ने के आरोप में मुकदमा नं.99, 21.9.22 भांदस की धारा 341, 3 पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1985 के तहत दर्शन सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी बजीतपुरभोमा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दर्शन सिंह ने अपने वकील हरप्रीत सिंह के माध्यम से अदालत में पेश होकर अपनी जमानत करवाई और केस में शामिल हुए। अदालत ने उसे एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो: 1 अदालत से बाहर आते एडवोकेट हरप्रीत सिंह व दर्शन सिंह।
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