February 24, 2026

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पंजाब17जून23*आम पार्टी के नेता इंद्रजीत भंडारी को एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा

पंजाब17जून23*आम पार्टी के नेता इंद्रजीत भंडारी को एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा

पंजाब17जून23*आम पार्टी के नेता इंद्रजीत भंडारी को एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजा
अबोहर, 17 जून (शर्मा/सोनू): आप पार्टी के नेता इंद्रजीत भंडारी को एक दिन के पुलिस रिमांड के बाद न्यायाधीश सतीश शर्मा की अदालत में पेश किया गया। योग्य न्यायाधीश ने उन्हें जेल भेज देने के आदेश पारित किये। अभी इस मामले में दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। आप नेता इंद्रजीत भंडारी ने बताया कि मुझे एक साजिश के तहत फंसाया गया है। मैंने किसी को कोई अपशब्द नहीं कहे व न किसी को कोई मैसेज भेजा है। पुलिस ने दबाव में आकर मामला दर्ज किया है। अगर इस मामले की जांच सीबीआई या विजीलैंस से करवाई जाये तो इस मामले की सच्चाई खुलकर सामने आ सकती है।
गौरतलब है कि पुलिस ने जांच के बाद डीएसपी डी सुखविंद्र सिंह के दिशा निर्देशों पर नगर थाना अबोहर में मुकदमा नं. 114, भांदस की धारा 500, 509, 120बी, एससी एक्ट 3 (1) इंद्रजीत भंडारी व सुखदेव सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत भंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में दूसरा आरोपी सुखदेव सिंह फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। जानकारी अनुसार रोजी पत्नी रमेश कुमार ने एक प्रार्थना पत्र देकर उसे अपशब्द जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में इंद्रजीत भंडारी पुत्र तिलकराज वासी आनंद नगरी गली नं.2, सुखदेव सिंह पुत्र जसविंद्र सिंह वासी पक्का सीडफार्म के खिलाफ कार्यवाई की मांग की थी।
फोटो:3, अदालत से बाहर आते इंद्रजीत भंडारी।