पंजाब14अक्टूबर*संदीप बजाज व रिदम बजाज की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 302 के मामले में महिला सरोज रानी की जमानत मंजूर की
अबोहर, 14 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के जस्टिस विकास की अदालत में 302 के मामले में महिला आरोपी सरोज रानी पत्नी रामलाल वासी भुडाना, तहसील भूणा जिला फातियाबाद के वकील रिदम बजाज व संदीप बजाज ने की जमानत याचिका दायर की। दूसरी ओर भूना थाना पुलिस द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विकास कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट रिदम बजाज व संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए महिला सरोज रानी की जमानत मंजूर की।
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