पंजाब12अक्टूबर23*शराब मामले में सुरिन्द्र कुमार उर्फ छिंदा को अदालत ने किया बरी, दूसरे आरोपी रतिराम को 500 रूपये जुर्माने की सजा
अबोहर, 12 अक्तूबर (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की अदालत में शराब मामले के आरोपी सुरिन्द्र कुमार उर्फ छिंदा पुत्र रतिराम वासी रेगर बस्ती अबोहर के वकील धर्मपाल सोखल ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर रतिराम पुत्र मोतीराम के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। इधर नगर थाना पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने शराब मामले में आरोपी सुरिंद्र कुमार उर्फ छिंदा के वकील धर्मपाल सोखल की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए उसे सबूतों के अभाव में बरी किया जबकि रतिराम को अदालत ने 500 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। नगर थाना पुलिस ने दोनों को 36 बोतल हरियाणा मार्का शराब सहित काबू कर मुकदमा नं. 206, 12.9.21 को एक्साईज एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
फोटो:6, जानकारी देते वकील धर्मपाल सोखल व सुरिंद्रपाल छिंदा
TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

More Stories
पूर्णिया बिहार 31 मार्च26 *कुमार आदित्य और अफरोज आलम बने पूर्णिया कांग्रेस के नए जिलाध्यक्ष
अयोध्या 31 मार्च 26* यूपीआजतक न्यूज चैनल पर अयोध्या की कुछ महत्वपूर्ण खबरें
कानपुर नगर 31 मार्च 26*महावीर जयंती पर 31 मार्च को पूरे शहर में मांस–मछली की सभी दुकानें रहेंगी बंद