January 24, 2026

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पंजाब08जुलाई2023*एक्सीडैंट मामले में ट्रैक्टर चालक गुरचरण सिंह बरी

पंजाब08जुलाई2023*एक्सीडैंट मामले में ट्रैक्टर चालक गुरचरण सिंह बरी

पंजाब08जुलाई2023*एक्सीडैंट मामले में ट्रैक्टर चालक गुरचरण सिंह बरी

अबोहर, 08 जुलाई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम रूबीना जोसन की अदालत में एक्सीडैंट के मामले में आरोपी गुरचरण सिंह पुत्र अवतार सिंह वासी जिला मुक्तसर हालाबाद अजीत नगर के वकील हरप्रीत सिंह ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर थाना खुईयांसरवर पुलिस व सरकारी वकील ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट हरप्रीत सिंह की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ट्रैक्टर चालक गुरचरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना खुईयांसरवर पुलिस ने मृतक के बेटे सुरिंद्र पाल वासी कल्लरखेड़ के बयानों पर मुकदमा नं. 15, 17.02.21 भांदस की धारा 304ए, 279 व अन्य धाराओं में ट्रैक्टर चालक गुरचरण सिंह पुत्र अवतार सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि ट्रैक्टर चालक का कार से एक्सीडैंट हुआ था जिसमें तेजविंद्र सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में गुरचरण सिंह पुत्र अवतार सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उसे बरी कर दिया।
फोटो:1, एडवोकेट हरप्रीत सिंह व गुरचरण सिंह।

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