पंजाब05मई*शराब मामले में तीन बरी
अबोहर, 05 मई (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश अर्जुन सिंह की अदालत में शराब मामले के आरोपी विक्की, हरदम, साहिल के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील तथा थाना बहाववाला पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए शराब आरोपी विक्की को सबूतों के अभाव मे बरी किया। मिली जानकारी अनुसार थाना बहाववाला पुलिस ने 29.04.18 को 5 पेटी हरियाणा मार्का शराब सहित विक्की पुत्र राजिंद्र सिंह, हरदम पुत्र जसबीर सिंह, साहिल पुत्र कैलाश चंद्र को काबू किया था। तीनों आरोपियों ने अपने वकील संदीप बजाज के माध्यम से अदालत से जमानत करवाकर केस में शामिल हुए। अदालत ने तीनों को सबूतों के अभाव में बरी किया।
फोटो:3, बरी हुए फोटो व एडवोकेट संदीप बजाज।
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