पंजाब 13 सितम्बर *चाचा-चाची पर हमला करने वाले तीन भतीजों बाबू लाल पेंटर, अजय कुमार, सोनू पेंटर को 1 वर्ष की कैद
अबोहर, 13 सितम्बर (शर्मा/सोनू/चुघ): जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विशेष कुमार की अदालत मेें शिकातकर्ता कमला देवी पत्नी मोहनलाल वासी पंजकोसी के वकील राकेश भठेजा ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर हमला करने वाले आरोपी बाबू लाल पेंटर, अजय कुमार व सोनू पेंटर पुत्रान राम कुमार वासी पंजकोसी अबोहर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। शिकायतकर्ता के वकील राकेश भठेजा की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने चाचा-चाची पर हमला करने वाले तीन भतीजों बाबू लाल पेंटर, अजय कुमार व सोनू पेंटर पुत्रान राम कुमार को दोषी करार देते एक-एक वर्ष की सजा को बरकरार रखते हुए जेल भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश जसबीर सिंह की अदालत ने हमला करने वाले तीन भतीजों बाबू लाल पेंटर, अजय कुमार व सोनू पेंटर पुत्रान राम कुमार को दो-दो वर्ष की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई थी। तीनों आरोपियों ने अपने वकील के माध्यम से सजा को चैलेंज किया था। सैशन कोर्ट के एडीशनल सैशन जज विशेष कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दो वर्ष की सजा को घटा कर एक वर्ष की सजा तीनों को सुनाई है। तीनों को जेल भेज दिया गया। थाना खुईयांसरवर पुलिस ने कमला देवी पत्नी मोहन के बयानों पर मुकदमा नं. 42, 20.06.2016 को भांदस की धारा 325, 323, 34 आईपीसी के तहत तीनों भाईयों पर मामला दर्ज किया था।
फोटो:1 चाचा-चाची व आरोपी भतीजे।
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