March 17, 2026

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पंजाब 07 जनवरी *अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में महिला को दो वर्ष की कैद व तीन लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब 07 जनवरी *अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में महिला को दो वर्ष की कैद व तीन लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई

पंजाब 07 जनवरी *अदालत ने चैक बाऊंस के मामले में महिला को दो वर्ष की कैद व तीन लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई
अबोहर, 07 जनवरी (शर्मा/सोनू): अबोहर सबडिवीजन के न्यायाधीश मैडम जसप्रीत कौर की अदालत में 3 लाख रूपये चैक बाऊंस की आरोपी महिला कुलविंद्र कौर के वकील ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर शिकायतकर्ता कुलविंद्र सिंह पुत्र जोगिंद्र सिंह वासी नई आबादी बड़ी पौड़ी के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए चैक बाऊंस की आरोपी महिला कुलविंद्र कौर को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की कैद व 3 लाख रूपये हर्जाने की सजा सुनाई। कुलविंद्र सिंह पुत्र जोगिंद्र सिंह को एक चैक कुलविंद्र कौर ने 3 लाख का दिया था। जब कुलविंद्र सिंह ने बैंक में चैक लगाया तो चैक बाऊंस हो गया। कुलविंद्र सिंह ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में चैक बाऊंस का केस दायर किया था।
फोटो:1 अदालत से बाहर आते एडवोकेट संदीप बजाज।

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