नैनीताल 03मई25 हाईकोर्ट ने 12 साल की बच्ची से रेप के आरोपी उस्मान का घर तोड़ने पर रोक लगाई।
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस रद किया। प्रशासन ने बिना शर्त HC में माफी मांगी। उधर, प्रोटेस्ट की आड़ में हुई तोड़फोड़ पर SSP को फटकार लगाते हुए एक्शन लेने को कहा।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अवैध निर्माण ढहाने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाए। उस्मान को सिर्फ 3 दिन का टाइम मिला, जबकि वो जेल में था। SC के रूल्स नहीं मानने पर HC ने नाराजगी जताई।
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