नई दिल्ली27जून24*दूरसंचार अधिनियम लागू* फर्जीवाड़े से सिम बेचने-खरीदने पर होगी जेल*नया दूरसंचार अधिनियम-2023*
26 जून से लागू हो गया है। इसमें फोन ग्राहकों के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे उनकी आईडी और सिम कार्ड का गलत उपयोग नहीं किया जा सकेगा
*तीन साल की सजा होगी*
इस कानून में प्रावधान किया गया है कि फर्जी तरीके से सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी तीन साल तक की जेल हो सकती है या 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
*एक आईडी पर नौ सिम*
एक पहचान पत्र पर नौ से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर दो लाख रुपये तक का जुर्माना है। बायोमेट्रिक पहचान से सिम मिलेगा।
*कॉल टैपिंग पर भारी जुर्माना*
कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए तीन साल की सजा भी हो सकती है। साथ ही दो करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

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