नई दिल्ली06नवम्बर24*बुलडोजर एक्शन पर भड़का सुप्रीम कोर्ट*
सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 2019 में आवासीय घरों को अवैध रूप से ध्वस्त करने के मामले में तीखी फटकार लगाई है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि, ‘आप कहते हैं कि वह 3.7 वर्गमीटर का अतिक्रमणकर्ता था, लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। आप क्या इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं? यह अराजकता है, किसी के घर में घुसना।’ सीजेआई की ये यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई जिसमें 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत घर को ध्वस्त कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने इसे एक गम्भीर विषय बताते हुए राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।
More Stories
लखीमपुर05जुलाई25*निघासन थाना अंतर्गत ग्राम रघुवरनगर में नाबालिग दलित बच्चे की हत्या
मथुरा 5 जुलाई 25* शेरगढ पुलिस टीम व स्वॉट टीम की संयुक्त कार्यवाही में 03 अभियुक्तगण को चोरी किये गये माल, मोबाईल फोन एवं अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार*
बिहार 05जूलाई25*में मतदाता सूची विवाद: नौ भ्रांतियां और एक सच