दिल्ली से बड़ी खबर
*कुलदीप सिंह सेंगर से जुडी पूरी खबर*
नई दिल्ली 23दिसम्बर 25*बांगरमऊ से भाजपा विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की बेल मंजूर।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद और हर्ष वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उनकी अपील लंबित रहने तक सजा पर रोक लगा दी।
अदालत ने शर्त रखी कि सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आएंगे, जमानत अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहेंगे और हर सोमवार पुलिस को रिपोर्ट करेंगे।
किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द की जा सकती है।
सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास और ₹25 लाख जुर्माने की सजा दी थी।
आरोप है कि जून 2017 में पीड़िता का अपहरण व बलात्कार किया गया और बाद में उसे बेच दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला दिल्ली स्थानांतरित हुआ था और दिसंबर 2019 में सजा सुनाई गई।
पीड़िता की सुरक्षा को लेकर ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को विशेष निर्देश भी दिए थे। सेंगर की अपील फिलहाल लंबित है।
सेंगर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन और मनीष वशिष्ठ सहित अन्य अधिवक्ता पेश हुए।
सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुभा भारद्वाज उपस्थित रहीं।
शिकायतकर्ता की ओर से महमूद प्राचा सहित अन्य अधिवक्ता और
दिल्ली महिला आयोग की ओर से उर्वी मोहन ने पक्ष रखा।

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