July 31, 2025

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देहरादून13दिसम्बर24*राज्य के 102 निकायो में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर,

देहरादून13दिसम्बर24*राज्य के 102 निकायो में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर,

देहरादून13दिसम्बर24*राज्य के 102 निकायो में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर,

सागर मलिक

देहरादून। राज्य के 102 नगर निकायों (नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों) में चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। अब इस नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
नगर निकाय चुनाव में इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी आरक्षण लागू किया जाना है। 2018 के निकाय चुनाव तक सभी निकायों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू था, जो कि इस बार बदलने जा रहा है। अब निकायों में ओबीसी आबादी के हिसाब से सीटों का आरक्षण तय होगा।

दो दिन पहले ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश मंजूर होने के बाद बृहस्पतिवार की देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड (नगर पालिका नगर पंचायत स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2024 और उत्तराखंड नगर निगम (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी। इस नियमावली के लागू होने के बाद सभी निकायों में मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर सभासद, पार्षदों के पदों का आरक्षण जारी किया जाएगा।

इस नियमावली के हिसाब से अब शहरी विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार करेगा और सभी जिलों को भेजेगा। जिलाधिकारी के स्तर पर आरक्षण लगाते हुए अधिसूचना जारी कर सुझाव आपत्तियां मांगी जाएंगी। इनका निस्तारण करने के बाद जिलाधिकारी, शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजेंगे। इस हिसाब से ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव का प्रस्ताव भेजा जाएगा फिर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव की तैयारी अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। 25 दिसंबर के आसपास राज्य में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। 20 जनवरी तक निकाय चुनाव होने की संभावना है।

सार:

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