October 27, 2025

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दिल्ली20दिसम्बर*राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आप से 97 करोड़ रुपये की वसूली का दिया आदेश

दिल्ली20दिसम्बर*राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आप से 97 करोड़ रुपये की वसूली का दिया आदेश

*बड़ी खबर*

दिल्ली20दिसम्बर*राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आप से 97 करोड़ रुपये की वसूली का दिया आदेश

*दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आप से 97 करोड़ रुपये की वसूली का दिया आदेश ……उपराज्यपाल ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को दिया 15 दिनों का समय* ……..

*दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश…… दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और 2016 के ही सीसीआरजीए के मद्देनजर आया है*….*आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इन आदेशों का किया जा रहा है उल्लंघन*………

*एलजी ने मुख्य सचिव को दिए अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया है कि सितंबर, 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को सीसीआरजीए को जांच और यह सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं?*

*उपराज्यपाल द्वारा यह भी आदेश दिए गए हैं कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा की जाए जांच* …….

*दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के पास लंबित पड़ी केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अपनी शक्तियों का किया ….. इस्तेमाल* ……

*एलजी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि लंबे समय से केंद्र की कई परियोजनाओं को मंजूरी का था इंतजार जिनमें श्रीनिवासपुरी में जीपीआरए कॉलोनी का पुनर्विकास 2019 से लंबित, जीपीआरए सरोजिनी नगर अगस्त 2021 से लंबित और एनएचएआई द्वारा शहरी विस्तार सड़क (यूईआर-द्वितीय), सितंबर 2021 से था लंबित* …….

*अधिकारियों ने कहा कि उपराज्यपाल ने “जीएनसीटीडी नियमावली (टीओबीआर), 1993 के व्यापार के लेनदेन नियम 19 (5) के संदर्भ में फ़ाइलों को वापस बुलाने की अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर केजरीवाल सरकार को 11 फाइलें भेजने के लिए कहा है*…. *टीओबीआर का नियम 19(5) उपराज्यपाल को जनहित में मंत्रियों / मुख्यमंत्री के पास अत्यधिक लंबित फाइलों को वापस लेने का देता है अधिकार* ……

*नियम 19 (5) सरकार को एलजी को फाइलें भेजने के लिए मजबूर करता, भले ही उन्होंने इसे मंजूरी दी हो या नहीं* ….*टीओबीआर के नियम 19(5) को लागू करने की बात करते हुए पत्र 9 दिसंबर को भेजा गया था*……