September 29, 2025

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चित्रकूट07जुलाई23*दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का ठकोर कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट07जुलाई23*दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का ठकोर कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

चित्रकूट07जुलाई23*दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का ठकोर कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*

संजय मिश्रा यूपी आज तक न्यूज़ चैनल ब्यूरो चीफ चित्रकूट

चित्रकूट मिशन शक्ति अभियान के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी गुलाब त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चित्रकूट गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संजय कुमार V द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 645/2019 धारा 498A,304(b),34 भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त रविशंकर पुत्र रामआसरे , अनिल कुमार उर्फ पप्पू पुत्र बच्चा व तेरसिया पत्नी बच्चा निवासीगण खरौंध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 07-07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*घटना का विवरणः-*
दिनाँक 08.09.2019 को वादी श्री शिवमूर्ती पुत्र शिवमोचन निवासी बाबूपुरवा थाना कमासिन जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में तहरीर दी कि उनकी पुत्री पूजा को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिये प्रताड़ित किया जाता था एवं दहेज की मांग पूरी न होने पर सास तेरसिया,पति अनिल कुमार उर्फ पप्पू व चाचा ससुर रविशंकर उपरोक्त ने हत्या कर दी है । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 645/2019 धारा 498A,304(b),34 भादवि0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम रविशंकर, अनिल व तेरसिया उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार यादव द्वारा की गयी थी एवं आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 24.11.2019 एवं 04.02.2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था ।

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