July 1, 2025

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कानपुर04जुलाई2023* कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें “वन स्टॉप शॉप” के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित

कानपुर04जुलाई2023* कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें “वन स्टॉप शॉप” के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित

*कानपुर नगर, दिनांक 04 जुलाई, 2023 (सू0वि0)*

कानपुर04जुलाई2023* कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें “वन स्टॉप शॉप” के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित

उप कृषि निदेशक श्री चौधरी अरुण कुमार ने बताया कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन लखनऊ के द्वारा प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना की कार्ययोजना के अंतर्गत कृषि में प्रक्षिशित युवाओं की सेवाओं का उपभोग करने हेतु कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले समस्त सुविधायें “वन स्टॉप शॉप” के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रति विकास खण्ड स्तर पर एक कृषि स्नातक/कृषि व्यवसायं प्रबंधन स्नातक/स्नातक जो कृषि एवं सम्बद्ध विषयों में यथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी पालन एवं इसी तरह की गतिविधियाँ जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय जो आई०सी०ए०आर०/यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पात्र होंगे। जनपद में कुल 28 लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। सामान्य लाभार्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को अधिकतम 05 की वर्ष की छूट होगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि यह केन्द्र सुविधाओं को एक छत के नीचे “वन स्टाप शॉप” उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगे जैसे उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माइकोन्यूट्रियन्ट्स, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति। प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संतुलित मात्रा के बारे में किसानो को मार्ग दर्शन देना। लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था। नवीन तकनीकी की जानकारी। विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि के संबंध में परामर्शी सेवाएं दिये जाने एवं प्रसार हेतु एग्रीजंक्शन केन्द्रो पर LCD/AV Aids के लगाये जाने की व्यवस्था। उक्त के अतिरिक्त एग्रीजंक्शन केन्द्रों द्वारा कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पशु आहार, कृषि उत्पादों एवं प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों की बिक्री मौसम/विपणन व अन्य संबंधित सूचनायें उपलब्ध कराने जैस कार्य भी किये जायेगें।
चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा सुविधायें प्रदान की जायेंगी जैसे कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता तथा लाइसेंस फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति। इस उद्देश्य के लिए उनके बैंक लोन के ब्याज पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था। एक वर्ष तक के लिए परिसर के किराये के 50 प्रतिशत की धनराशि जो रुपया 1000.00 अधिक न हो, देय होगी। एग्रीजंक्शन की स्थापना हेतु चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण।
उन्होंने बताया कि कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अंक एवं प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, सेवा योजना कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पास बुक एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति एक फोटो एवं 10 रुपये का स्टाम्प पेपर इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक किसी भी बैंक का ऋणी नहीं है, के साथ उप कृषि निदेशक, कानपुर नगर कृषि भवन (कृषि भवन गुमटी न०-9) के कार्यालय में दिनांक 15 जुलाई, 2023 को 05ः00 बजे तक फार्म जमा करने की तिथि निर्धारित की गयी है।
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