July 6, 2025

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कानपुर देहात 11अक्टूबर2024 *अनुदान पर कृषि यंत्रों को प्राप्त करने हेतु किसान कर सकते है 23 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन बुकिंग।*

कानपुर देहात 11अक्टूबर2024 *अनुदान पर कृषि यंत्रों को प्राप्त करने हेतु किसान कर सकते है 23 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन बुकिंग।*

कानपुर देहात 11अक्टूबर2024 *अनुदान पर कृषि यंत्रों को प्राप्त करने हेतु किसान कर सकते है 23 अक्टूबर, 2024 तक ऑनलाइन बुकिंग।*

जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में उप कृषि निदेशक, राम बचन राम द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि यंत्रीकरण/कृषि रक्षा उपकरण की समस्त योजनाओं वित्तीय वर्ष 2024-25 अन्तर्गत रोटावेटर, चेप कटर, मल्टीक्राप थ्रेसर, लेजर लैण्ड लेवलर, स्ट्रा रीपर, मेज सेलर(मक्का थ्रेसर), मिनी राइस मिल, हैरो, कल्टीवेटर, कम्बाइ हार्वेस्टर, कस्टम हारयिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक, थ्रेसिंग फ्लोर, एवं स्माल गोदाम के साथ-साथ छोटे कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु 09 अक्टूबर, 2024 से 23 अक्टूबर, 2024 तक कृषि विभाग की अधिकृत वेबसाइट https://agriculure.up.gov.in पर आवेदन की बुकिंग की जा सकती है। योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों पर व्यक्तिगत कृषकों, स्वयं सहायता समूहो, कृषि विभाग से सम्बन्धित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, एवं कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा ऑन लाइन बुकिंग कर यंत्रो पर अनुदान हेतु आवेदन किया जा सकता है। रू0 10,000 तक अनुदान वाले छोटे कृषि यंत्रो पर बुकिंग निशुल्क की जा रही है, रू0 10,001 से रू0 1,00,000 तक के कृषि यंत्रो पर बुकिंग धनराशि रू0 2,500 व रू0 1,00,000 से अधिक मूल्य के कृषि यंत्र पर बुकिंग धनराशि रू0 5,000 होगी। निर्धारित लक्ष्य से अधिक बुकिंग होने पर लाभार्थियों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। ई-लाटरी में चयनित न होने वाले कृषको को बुकिंग धनराशि निदेशालय स्तर से डी0बी0टी0 के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। लाभार्थियों के चयन के उपरान्त निर्धारित समय के अन्तर्गत निर्धारित मानक के यंत्रो को upyantratracking.in पर पंजीकृत यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी तथा क्रय यंत्र की कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी कृषक को स्वयं अथवा अपने रक्त सम्बन्धी के बैंक खाते से हस्तानान्तरित कराना अनिवार्य होगा।
चयनित कृषकों द्वारा निर्धारित अवधि में कृषि यंत्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं करने की दशा मे ंटोकन मनी/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पोर्टल पर चयनित सूची से लाभार्थी का नाम स्वतः डिलीट हो जायेगा एवं उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार नये लाभार्थी का चयन पोर्टल द्वारा स्वतः कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लाभार्थी को टोकन कन्फर्म होने/लाभार्थी चयन के सम्बन्ध में तत्समय स्वतः पोर्टल से पंजीकृत मोबाइल पर मैसेज भेजा जायेगा।

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