अनुपपुर 30 जुलाई 24*राजस्व महाअभियान 2.0 का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें राजस्व अधिकारी-कलेक्टर
राजस्व महाअभियान के पैरामीटर की समीक्षा कर कलेक्टर ने दिए दिशानिर्देश
अनूपपुर (ब्यूरो राजेश शिवहरे)30 जुलाई 2024/ राजस्व महाअभियान 2.0 के अंतर्गत राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जो समय-सीमा तय की गई है, उसमें प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। समय-सीमा बाह्य प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में राजस्व महाअभियान 2.0 की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर अमन वैष्णव, संयुक्त कलेक्टर दिलीप कुमार पाण्डेय, सहायक कलेक्टर महिपाल सिंह गुर्जर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
बैठक में बी-1 वाचन के बाद चिन्हित फौती नामांतरण केस ऑनलाईन दर्ज कर निराकृत करने के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बंटवारे, अभिलेख दुरूस्तगी के प्रकरणों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने नक्शा तरमीम के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारित कर तहसीलवार कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन कार्य होने से प्रगति परिलक्षित होती है। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के प्राथमिकता का अभियान राजस्व महाअभियान 2.0 है। जिसके अंतर्गत समय-सीमा में प्रगति लाया जाना आवश्यक है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को कहा कि परिणाममूलक कार्य नही होने पर संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने नक्शा तरमीम एवं ई-केवायसी अभियान में बेहतर कार्य करने तथा अभियान के सभी पैरामीटर के अनुरूप कार्य करने हेतु पटवारियों को ताकीद करने के निर्देश दिए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा के पुराने प्रकरणों का इस सप्ताह निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सीमांकन, 2 से 5 वर्ष की अवधि के राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में 2 वर्ष से ऊपर के प्रकरण लंबित न रहें। बैठक में सम्पदा प्रकरणों, राजस्व वसूली, राहत आपदा प्रकरणों में राहत राशि का वितरण, सीएम हेल्पलाईन एवं सामान्य प्रशासन विभाग के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में फायर ऑडिट की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में कोचिंग क्लासेस बेसमेंट एरिया में संचालित न हो यह सभी राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने फायर ऑडिट के जुर्माने की राशि जमा नही करने वाले लोगों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के संबंध में भी निर्देश दिए।
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