कानपुर नगर,11सितंबर26*NSP पोर्टल पर पंजीकृत / मार्किंग न कराये जाने की स्थिति में उक्त विद्यालय के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों को अग्रसारित नही किया जा सकेगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर अमित प्रताप सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ द्वारा निर्गत पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2023 की व्यवस्थानुसार निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों द्वारा National Scholarship Portal (NSP) पर पंजीकरण कराया जाना तथा उसका राज्य सरकार छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग कराया जाना अनिवार्य है। NSP पोर्टल पर पंजीकृत / मार्किंग न कराये जाने की स्थिति में उक्त विद्यालय के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों को अग्रसारित नही किया जा सकेगा।
उन्होंने राज्य पोषित पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आवेदन कराने वाले समस्त निजी क्षेत्र के विद्यालयों के प्राचार्य / प्रधानाचार्यों को सूचित किया है कि जिन निजी (Pvt) श्रेणी के शिक्षण संस्थानों द्वारा अभी तक NSP पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है वह तत्काल अपने विद्यालय / शैक्षणक संस्थान का National Scholarship Portal (NSP) पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें तथा उसकी सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर कार्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि उक्त विद्यालय की NSP पोर्टल पर पंजीकृत होने की मार्किंग जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्तर से राज्य सरकार छात्रवृत्ति पोर्टल पर की जा सके। यदि किसी विद्यालय द्वारा NSP पोर्टल पर पंजीकरण / मार्किंग नहीं करायी जाती है और उनके विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र निरस्त होते हैं, तो इसका सर्पूण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विद्यालय का होगा।
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