पूर्णिया बिहार 16 फरवरी 25*सभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों/संस्थान के साथ रिजर्व बैंक के नियमों का अनुपालन की समीक्षात्मक बैठक।
मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट।
पूर्णिया बिहार। श्री रवि राकेश, अपर समाहर्ता सह नोडल पदाधिकारी जिला बैंकिंग शाखा पूर्णिया के अध्यक्षता में सुश्री डेजी रानी, वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला बैंकिंग शाखा पूर्णिया एवं जिले के सभी स्मॉल फाइनेंस बैंको/ संस्थानों के क साथ भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुपालन के संबंध में समीक्षात्मक बैठक किया गया।
बैठक में सर्व प्रथम अपर समाहर्ता पूर्णिया के द्वारा सभी उपस्थित वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों से परिचय प्राप्त किया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता पूर्णिया के द्वारा उपस्थित स्मॉल फाइनेंस के प्रतिनिधियों से आरबीआई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ऑडिटेड परिणाम ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में पृच्छा किया गया। सभी उपस्थित प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि आरबीआई के दिशा निर्देश के आलोक में प्रत्येक तिमाही का ऑडिटेड वित्तीय लेखा जोखा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
इसके पश्चात वित्तीय संस्थानों द्वारा आम जनता को उपलब्ध कराए जा रहे ऋण के संबंध में पृच्छा किया गया।
अपर समाहर्ता पूर्णिया के द्वारा बताया गया कि स्मॉल फाइनेंस सेक्टर के ग्राहक कम आय वर्ग के लोग होते हैं इन्हें रोजगार हेतु सुलभ तरीके से यथा संभव काम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाना है जिससे इनके जीवन में उत्थान हो सके।
सभी वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सुलभ तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।
प्रभारी पदाधिकारी जिला बैंकिंग शाखा पूर्णिया के द्वारा बताया गया कि जिले में स्मॉल फाइनेंस कंपनी के द्वारा उच्च दर पर ऋण उपलब्ध कराने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत की गई है। अपर समाहर्ता पूर्णिया द्वारा इसपर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी स्मॉल फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने की सूचना प्राप्त होने पर उस वित्तीय संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया जाएगा।
सुश्री डेजी रानी वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला बैंकिंग शाखा पूर्णिया के द्वारा अपर समाहर्ता को बताया गया कि स्मॉल फाइनेंस कंपनी के द्वारा ऋण की वसूली में आरबीआई के नियमों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है। इसपर अपर समाहर्ता पूर्णिया ने सभी वित्तीय संस्थानों को ऐसे किसी भी तरीके से ऋण वसूली को बंद करने का निर्देश दिया गया जो नियमों के विरुद्ध है।
अपर समाहर्ता पूर्णिया द्वारा प्रभारी पदाधिकारी जिला बैंकिंग शाखा पूर्णिया को सभी वित्तीय संस्थानों की लगातार पर्यवेक्षण करने तथा उनकी शिकायत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकार में कार्रवाई हेतु अनुशंसा करने का निर्देश दिया गया।
अपर समाहर्ता पूर्णिया के द्वारा सभी उपस्थित वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों को लोक कल्याणकारी तरीके से कार्य करने तथा आधुनिक साहूकार नहीं बनने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सुश्री डेजी रानी वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी पदाधिकारी जिला बैंकिंग शाखा पूर्णिया, सभी स्मॉल फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
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