14सितम्बर*झांसी खजुराहो फोर लाइन पर खड़े भदरवारा गांव के छुट्टा अन्ना जानवर।
झांसी 14 सितंबर । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार परियोजना कार्यवयन इकाई कार्यालय स्टेशन रोड छतरपुर मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्रांक संख्या 4 4 9 7 ग्राम पंचायत बड़ागांव, बुखारा, भदरवारा, खिलारा, बसरिया, धायपुरा, नयागांव, देवरीघाट आदि ग्रामों के प्रधानों एवं छातीपहाड़ी के सरपंच को प्रेषित किए गए पत्र में राष्टीय राजमार्ग संख्या 39 में अंकित झांसी से छातीपहाडी तक के सेक्शन पर राष्टीय राजमार्ग भूमि एवं यातायात अधिनियम 2002 की धारा 42 के तहत ग्राम पंचायतों की नजदीकी गौशालाओं में आवारा पशुओं को रखने एवं सड़क सुरक्षा समिति का गठन करने के संबंध में क्षेत्र के प्रधानों को डाक विभाग द्वारा भेजे गए पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया है कि झांसी खजुराहो फोरलाइन राष्टीय राजमार्ग 39 पर आवारा पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा के विचरण करने तथा राजमार्ग पर बैठकर दिन रात पूरी सड़क को घेरे रहने से तीव्र गति से निकलने वाले वाहनों से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसमें पशु एवं जनहानि होती रहती है। जिससे राष्टीय राजमार्ग सड़क किनारे वाले ग्राम प्रधान, सचिव, लेखपाल एवं सरपंच, पटवारी के माध्यम से अपनी अपनी नजदीकी गौशालाओं में आवारा पशुओं को रखा जाना, सड़क सुरक्षा की दृष्टि से पशुओं की देखभाल, माननीय दृष्टिय कोण को ध्यान में रखते हुए विचरण करने वाले आवारा मवेशियों को अस्थाई गौशालाओं में स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं कमी लाने के साथ ही आवारा पशुओं की जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। पंचायती राज अधिनियम में प्रेत्यक ग्राम पंचायत में आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में रखे जाने का प्रावधान है। और जहां पर आ स्थाई गौ आश्रम केंद्र नही बना होने पर तुरंत निमार्ण कराये जाने का प्रावधान है जिससे ग्राम प्रधान के माध्यम से उपयोग कर आवारा पशुओं पर लगाम लगाई जा सके है जो की जिला प्रशासन के आदेश एवं निर्देश के द्वारा संभव हो सकता है। राष्टीय राजमार्ग भूमि एवं यातायात अधिनियम 2002 की धारा 42 के तहत जब किसी गांव के प्रधान, सचिव, चौकीदार चाहे जिस भी किसी नाम से संबोधित किया जाए उसे किसी अपराध जिसने राजमार्ग भूमि का अनाधिकृत कब्ज़ा, नुकसान आदि की जानकारी हो तो तुरंत निकटवर्ती थाना व समीपस्थ राजमार्ग प्रशासक को अधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसे अपराध के बारे में तुरंत सूचना प्रदान करने का जिम्मेदार अथवा दायित्व समझे।
संवाददाता सुरेन्द्र द्विवेदी यूपी आजतक मऊरानीपुर झांसी।

More Stories
सुल्तानपुर २६ फरवरी २०२६ * शिक्षामित्र नही स्कूल का प्रधानाध्यापक राजेश त्रिपाठी है दरिंदा! मासूम छात्रा का दाँत से काटा गाल,आरोप लगा दिया शिक्षामित्र पर
लखनऊ २६ फरवरी २०२६ * यूपीआजतक न्यूज चैनल पर दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरें
पूर्णिया बिहार 26 फरवरी 26*पूर्णिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: अपराधियों में हड़कंप, जिले से भागने पर मजबूर!