हिमाचल प्रदेश3दिसम्बर 25*शिमला की संजौली मस्जिद पर हाईकोर्ट ने स्टे किया !!
3 मई 2025 को नगर निगम ने पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए तोड़ने का आदेश दिया था। लोअर कोर्ट ने भी यही आदेश किया। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी HC गई थी।
HC ने कहा– “ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ऐसे ही बना रहेगा, जबकि ऊपरी मंजिलें तोड़नी होंगी”
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