March 31, 2026

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सागर प0प्र024मार्च24*मृत्यु प्रमाणपत्र व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने के मामले में प्रशासन सक्त

सागर प0प्र024मार्च24*मृत्यु प्रमाणपत्र व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने के मामले में प्रशासन सक्त

सागर प0प्र024मार्च24*मृत्यु प्रमाणपत्र व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने के मामले में प्रशासन सक्त

*मध्य प्रदेश में मृत्यु प्रमाणपत्र व कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने के मामले में प्रशासन सक्त: सागर जिले की नगर पालिका परिषद मकरोनिया की सीएमओ रीता केलासिया, अपर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी और पटवारी विनोद साहू निलंबित, कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने का मामला*
*पंकज पाराशर छतरपुर✍️*
मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया क्षेत्र में मृत्यु प्रमाणपत्र और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जमीन का नामांकन करने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में नगर पालिका परिषद मकरोनिया की सीएमओ रीता केलासिया, अपर तहसीलदार दुर्गेश तिवारी और उस हलके के पटवारी विनोद साहू की घोर लापरवाही सामने आई है। इस वजह से प्रशासन ने इनको निलंबित करने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
*मकरोनिया सीएमओ पर कई आरोप*
नगर पालिका परिषद मकरोनिया की सीएमओ रीता केलासिया के निलंबन में कई मामले सामने आए हैं। कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कलेक्टर जिला सागर द्वारा 21 मार्च 2024 को एक प्रस्ताव जारी किया गया। उसमें बताया गया कि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 0394 बी 121 वर्ष 2023-24 की राजस्व आदेश आवृत्ति-पत्र में 20 मार्च 2024 की कण्डिका सात में प्रतिवेदित किया गया है। इसमें बताया गया है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मकरोनिया के पत्र क्रमांक/न.पा.प./2023/3627 में 28 दिसंबर 2023 को अनुमति देते हुए मेसर्स कल्पधाम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, 66 मोहन एनक्लेव कॉलोनी बाघराज वार्ड सागर को मौजा गंभीरिया प.ह.नं. 76 तहसील सागर के ख.नं. 172 रकबा 1.550 हेक्टेयर में से 1.409 हक्टेयर यानी 14089 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय कॉलोनी विकास की अनुमति सशर्त प्रदाय की गई है।
मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के नियम 2 (ड.) के अनुसार नगर पालिका परिषद या नगरीय परिषद की सीमा क्षेत्र में नियम 8 के अधीन प्रारूप-4 में आवेदन प्राप्त कर, नियम 15 के अधीन प्रारूप-5 में कॉलोनी की विकास की अनुमति प्रदाय करने के लिए कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं। लेकिन उक्त मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद मकरोनिया द्वारा प्रारूप-5 में अधिकारिता विहीन विकास अनुमति जारी की गई है।
*मृत्यु प्रमाणपत्र की नहीं हुई जांच*
सागर कलेक्टर ने 20 मार्च 2024 को लिखे पत्र के जरिए यह भी बताया है कि अपर तहसीलदार वृत्त मकरोनिया बुजुर्ग तहसील सागर के रा०प्र०क० 1797 अ/6 वर्ष 2023-24 में कथित मृतका छाया जैन का अप्राप्यता प्रमाण पत्र अधिकारी कैलासिया द्वारा बिना जांच किए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है।
सागर कलेक्टर से मिले प्रस्ताव के अवलोकन और परिशीलन के बाद पाया गया कि रीता कैलासिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मकरोनिया द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और गंभीर अनियमितता बरती गई है। कैलासिया का उक्त कृत्य म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम (I) (II) (III) का उल्लघंन है। रीता कैलासिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् मकरोनिया को उनके उपरोक्त कृत्य के लिए म०प्र० नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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