सहारनपुर30मार्च24*जनपद से न्यायालय समाचार,,,,*
*➡️पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के कुशल निर्देशन में एवम पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते*
*➡️एसएसपी डाॅ,विपिन ताड़ा एवम एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त*
*➡️नाबालिग किशोर के साथ जबरन कुकर्म के मामले मे एक अभियुक्त को हुई 7 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड*
*➡️थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार महेश कुमार का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान*
*➡️अभियुक्तो को सजा दिलाने में एडीजीसी श्रीमति चंचल पुंडीर का भी रहा बडा योगदान,इस मामले के विवेचक उपनिरीक्षक हुकम सिंह की मृत्यु हो चुकी है*
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*➡️एक अन्य मामले में थाना सदर बाजार क्षेत्र में छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास के मामले मे वरूण व दीपक गुर्जर को हुई 7 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा जुर्माना,जबकि अभियुक्त हरजीत की पत्रावली विचाराधीन है*
*➡️थाना सदर बाजार प्रभारी संतोष कुमार त्यागी के कुशल निर्देशन मे पेरोकार अंकित कुमार की रही सशक्त पेरवी*
*➡️एडीजीसी विवेक कौशिक एवम विवेचक निरीक्षक जीतेन्द्र सिंह चौहान का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान*
*सहारनपुर*/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ,विपिन ताड़ा एवम पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त।
*थाना चिलकाना क्षेत्र में जहां एक कुकर्म के मामले मे एक अभियुक्त को हुई सजा,तो वहीं थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी तीन अभियुक्तों को भी हुई कठोर कारावास की सजा*
*सहारनपुर*/
सन 2018 मे एक किशोर के साथ हुए कुकर्म के मामले में एक अभियुक्त भूरा उर्फ अहसान को माननीय न्यायालय से हुई 7 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा 10,500 रुपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि कस्बा एवम थाना चिलकाना के निवासी भूरा उर्फ अहसान पुत्र स्व,इनाम ने एक नाबालिग 14 साल के किशोर को बहला फुसलाकर कर उसके साथ मारपीट करते हुए कुकर्म जैसी घटना को अंजाम दिया था।जिस मामले में थाना चिलकाना पुलिस ने दिनांक 6-11- 2018 को एक मुकदमा आईपीसी की धारा 377/323 के तहत एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त भूरा उर्फ अहसान पुत्र स्व,इनाम निवासी कस्बा एवम थाना चिलकाना को जेल भेज दिया गया था।लगभग 6 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 द्वारा अभियुक्त भूरा उर्फ अहसान को कल देर शाम 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा लगाया 10,500 रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार महेश कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी श्रीमति चंचल पुंडीर का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।जबकि इस मामले मे विवेचक रहे,उपनिरीक्षक हुकम सिंह की मृत्यु हो चुकी है।
*इसके अलावा एक अन्य मामले में*
कल देर शाम माननीय न्यायालय द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ व हत्या के प्रयास के मामले मे तीन अभियुक्तो को सुनाई गई 7 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा जुर्माना।आपको बता दें,कि सन् 2013 में अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र हरचरण,हरजीत उर्फ जीतू पुत्र हरचरण दोनों ही निवासी प्रेम नगर थाना सदर बाजार,दीपक गुर्जर पुत्र तेजपाल उर्फ ब्रजपाल निवासी पंत विहार थाना सदर बाजार व वरूण पुत्र कृष्णपाल निवासी द्वारिकापुरी थाना सदर बाजार द्वारा एक राय होकर क्रासकन्ट्री रेस का अभ्यास करते समय एक नाबालिग स्टूडेंट से बलात्कार करने के उद्देश्य से गाड़ी से पीछा करना अपराधिक बल का प्रयोग करना एवम जान से मार डालने के उद्देश्य से गाड़ी उपर चढ़ा देने के एक मामले में दिनांक 10-7-2013 थाना सदर बाजार में पंजीकृत एक मामले में चारों अभियुक्तों को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था।लगभग 11 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 13 द्वारा अभियुक्त दीपक गुर्जर,वरूण व इन्द्रजीत को सुनाई गई 7 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगाया 60 हजार रूपए का अर्थदंड।जबकि अभियुक्त हरजीत उर्फ जीतू की पत्रावली अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।इस मामले मे जहां थाना सदर बाजार प्रभारी संतोष कुमार त्यागी के कुशल निर्देशन में पेरोकार अंकित कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वहीं शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक व विवेचक-निरीक्षक जीतेन्द्र सिंह चौहान का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।दोनों मामलों में पुलिस द्वारा अभियुक्तो पर पोक्सो अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई थी।
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