August 15, 2025

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सहारनपुर06मार्च24*थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार महेश की रही जबरदस्त पेरवी*

सहारनपुर06मार्च24*थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार महेश की रही जबरदस्त पेरवी*

न्यायालय समाचार,,,,*

सहारनपुर06मार्च24*थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार महेश की रही जबरदस्त पेरवी*

*➡️एसएसपी डाॅ,विपिन ताड़ा एवम एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक के दिशा निर्देश पर अपराधियों को माननीय न्यायालयो से हो रही है सजा*

*➡️ सुसंगठित गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करने के मामले में अभियुक्त रूबेश को हुई 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड*

*➡️इस मामले में अभियुक्त बुद्दू उर्फ काला,फुरकान एवम रिजवान उर्फ फैय्याज की मृत्यु हो चुकी है*

*➡️अभियुक्तो को सजा दिलाने में एडीजीसी मेघराज सिंह चौहान एवम विवेचक निरीक्षक चन्द्रभान सिंह राठौड़ का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान*

*सहारनपुर*/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डाॅ,विपिन ताड़ा एवम पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक के दिशा निर्देशों के चलते अब माननीय न्यायालयो मे भी हो रही है,अपराधियों को धड़ाधड़ सजा,पेरोकारो की चल रही है सशक्त पेरवी।सन 2001 मे सुसंगठित गिरोह बनाकर लोगों से लूटपाट कर अवैध धन अर्जित करने के मामले मे माननीय न्यायालय से हुई अभियुक्त रूबेश को 3 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगा जुर्माना।आपको बता दें,कि सन 2001 में अभियुक्त रूबेश पुत्र शोरन निवासी ग्राम लतीफपुर भूड थाना बेहट,बुद्दू उर्फ काला पुत्र हनीफ निवासी ग्राम अमादतपुर थाना मिर्जापुर, फुरकान पुत्र शकिया निवासी बसी कुण्डा थाना गंगौह, रिजवान उर्फ फैय्याज पुत्र नियाज निवासी ग्राम अलीपुरा थाना सरसावा,‌शमशाद उर्फ मोटा पुत्र निवासी कैराना जनपद शामली एवम वाजिद पुत्र मकसूद निवासी ग्राम हुसैनपुर माजरी थाना सरसावा द्वारा सुसंगठित गिरोह बनाकर जनता से लूटमार कर भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित करने के मामले में उक्त सभी अभियुक्तो के विरुद्ध दिनांक 31-1-2001 को थाना चिलकाना प्रभारी जयमल सिंह नेगी ने आईपीसी की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में थाना चिलकाना मे मुकदमा पंजीकृत करते हुए सभी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 23 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 (विशेष गैंगस्टर कोर्ट)द्वारा अभियुक्त रूबेश को कल देर शाम 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई,तथा लगाया 5 हजार रूपए का अर्थदंड।इस मामले में अभियुक्त बुद्दू उर्फ काला,फुरकान एवम रिजवान उर्फ फैय्याज की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार महेश की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी मेघराज सिंह चौहान,विवेचक एवम निरीक्षक चन्द्रभान सिंह राठौड़ का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।जबकि इस मामले में माॅनेरटिंग सैल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।

*✍️रिपोर्ट-सुरेन्द्र चौहान/कमल कश्यप/अनूप धीमान*

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