December 27, 2024

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वाराणसी29नवम्बर23*फिरौती के लिए धमकी देने के मामले में मिली जमानत*

वाराणसी29नवम्बर23*फिरौती के लिए धमकी देने के मामले में मिली जमानत*

वाराणसी29नवम्बर23*फिरौती के लिए धमकी देने के मामले में मिली जमानत*

वाराणसी से बबलू चौरसिया की खास रिपोर्ट यूपीआजतक

वाराणसी फोन कर फिरौती मांगने व न देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नपेंद्र कुमार की अदालत ने 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास सिंह व उनके सहयोगी अमनदीप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लहंगपुरा औरंगाबाद निवासी सुनील कुमार उपाध्याय ने चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 11 दिसंबर 2018 को वह अपने दुकान पर बैठा था, जो कि उसका आवास भी है रात करीब सवा नौ बजे उसे फोन आया और पैसे मांगने लगा तथा पैसे न देने पर दुकान न खोलने एवं अन्जाम भुगतने की धमकी देने लगा। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया और फिर धमकी देने लगा जिसकी रिकार्डिंग उसने कर लिया है इस घटना से हमारा परिवार दहशत में है और घर से बाहर नहीं निकल रहा है। वादी शरीर से पूर्णतया दिव्यांग है और चलने फिरने में असमर्थ है इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आया था।

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