लखनऊ29अप्रैल26*किन्नरों का बधाई लेना कानूनी अधिकार नहीं:हाईकोर्ट*
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट खंडपीठ लखनऊ का किन्नरों की बधाई वसूली पर फैसला।
बधाई लेना कानूनी अधिकार नहीं- हाईकोर्ट।
गोंडा की किन्नर रेखा देवी की याचिका ख़ारिज।
क्षेत्रीय अधिकार तय करने की मांग भी ख़ारिज।
कोर्ट ने परंपरा को कानूनी मान्यता देने से किया इनकार।
*बिना कानूनी आधार किसी से धन वसूली अवैध: हाईकोर्ट*।
याचिकाकर्ता ने वर्षों पुरानी प्रथा का दिया था हवाला।
ऐसी प्रथा को संरक्षण नहीं दिया जा सकता- कोर्ट।
कानून के दायरे में ही वसूली संभव-कोर्ट।
कोर्ट ने स्पष्ट किया जब अधिकार ही नहीं तो सीमांकन भी नहीं।
बधाई वसूली के लिए क्षेत्र बांटने की मांग खारिज।
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