*उत्तर प्रदेश-*
लखनऊ24अक्टूबर25*CM योगी ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की-*
CM ने विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में पाँच गुना तक की वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया-
वर्ष 1995 के पश्चात हो रहे वित्तीय अधिकारों के इस पुनर्निर्धारण से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जा सकेगा -CM
सिविल कार्यों के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा अधिकतम पाँच गुना तथा विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना तक बढ़ाई जाएगी- CM
मुख्य अभियन्ता को अब 02 करोड़ रु0 के स्थान पर 10 करोड़ रु0 तक, अधीक्षण अभियन्ता को 01 करोड़ रु0 से बढ़ाकर 05 करोड़ रु0 तक, अधिशासी अभियन्ता के वित्तीय अधिकार 40 लाख रु0 से बढ़ाकर 02 करोड़ रु0 तक किए जाएंगे..
उ0प्र0 अभियन्ता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 में संशोधन के माध्यम से विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग की सेवा संरचना, पदोन्नति व्यवस्था तथा वेतनमान के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श
प्रस्तावित संशोधन में विद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग में पहली बार मुख्य अभियन्ता (स्तर-एक) का नया पद सम्मिलित, मुख्य अभियन्ता (स्तर-दो) और अधीक्षण अभियन्ता के पदों की संख्या में वृद्धि
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अधिशासी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता (स्तर-एक) तक के पदों के वेतनमान और मैट्रिक्स पे लेवल भी निर्धारित !!

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