June 3, 2025

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लखनऊ23जुलाई24*आबकारी टीम, प्रवर्तन टीम एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम को मिली सफलता,

लखनऊ23जुलाई24*आबकारी टीम, प्रवर्तन टीम एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम को मिली सफलता,

लखनऊ23जुलाई24*आबकारी टीम, प्रवर्तन टीम एवं एसटीएफ की संयुक्त टीम को मिली सफलता,

कोरियर के माध्यम से भारी मात्रा में गैर प्रांत की शराब को किया जब्त।

लखनऊ से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट यूपीआजतक

लखनऊ*उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर, अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान के क्रम में पुलिस आयुक्त लखनऊ, जिलाधिकारी लखनऊ एवं जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ के निर्देशन में, जनपद लखनऊ में आबकारी टीम, प्रवर्तन टीम एवं एसटीएफ टीम की संयुक्त टीम को मिली सफलता।
आपको बता दें, विगत कई दिनों से जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ को सूचना मिल रही थी कि कोरियर के माध्यम से गैर प्रांत की शराब लखनऊ के रास्ते बिहार भेजी जा रही है। प्रकरण अंतर प्रादेशिक होने के कारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा यूपी एसटीएफ से समन्वय स्थापित कर सूचना विकसित किया गया।
इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी लखनऊ को बिजनौर थाना के माटी ग्राम में संचालित डीटीडीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम पर कोरियर के माध्यम से गैर प्रदेश की मदिरा आने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके लिए उन्होंने प्रभारी आबकारी निरीक्षक लक्ष्मी शंकर बाजपेई, आबकारी निरीक्षक विजय राठी और कौशलेंद्र रावत की टीम बनाते हुए एवं एसटीएफ से सहयोग प्राप्त करते हुए, आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए।
संयुक्त टीम द्वारा डीटीडीसी कोरियर कंपनी के मैनेजर की निशानदेही पर गोदाम से 15 कार्टून में रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट व्हिस्की के 360 बोतल बरामद हुई, जो चंडीगढ़ से लखनऊ के रास्ते कोरियर के माध्यम से पटना भेजा जा रहा था एवं सील पैक 20 पेंट की बाल्टियों से रॉयल स्टैग प्रीमियम व्हिस्की के 55 बोतल 221 अद्धे और 420 पौउआ बरामद किए गए। जो की रेवाड़ी हरियाणा से लखनऊ के रास्ते पटना बिहार कोरियर के माध्यम से भेजा जा रहा था।
आपको बता दें जांच में पाया गया कि यह पूरी शराब चंडीगढ़ के शिव शक्ति ट्रेडर्स द्वारा पटना बिहार जाने के लिए तारा इंटरप्राइजेज को बुक किया गया था। संयुक्त टीम द्वारा बरामद समस्त मदिरा को कब्जे में लेते हुए, कंसाइनर एवं कंजाइनी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60/63 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 319/318/338/336/340 के अंतर्गत थाना बिजनौर में मुकदमा दर्ज किया गया।

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