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लखनऊ20दिसम्बर24*हत्याभियुक्त के बारे में इलाहाबाद व लखनऊ हाइकोर्ट का अलग अलग फैसला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से विधायक अभय सिंह पर हत्या के प्रयास के मामले में दो जजों का अलग अलग फैसला आया है।
जस्टिस मसूदी ने विधायक अभय सिंह को 3 वर्ष की सजा सुनाई।
जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने अभय सिंह विधायक को बरी करने का फैसला दिया।
यह प्रकरण अब चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा। क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों का निर्णय अलग अलग है।
वर्ष 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में गोसाईगंज अयोध्या के समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। उसी में ये निर्णय आया है।
अगर 3 वर्ष की सजा कायम रही तो अभय सिंह की विधायकी चली जाएगी। अभय सिंह माफिया और आपराधिक छवि के नेता हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों के मुकदमे हैं।
रिपोर्ट:- अंकुर गुप्ता

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