March 4, 2026

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लखनऊ20दिसम्बर23* कैबिनेट से पास आबकारी नीति विषयक एक झलक

लखनऊ20दिसम्बर23* कैबिनेट से पास आबकारी नीति विषयक एक झलक

लखनऊ20दिसम्बर23* कैबिनेट से पास आबकारी नीति विषयक एक झलक
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-वर्ष 2024-25 हेतु राजस्व लक्ष्य -₹50000/- करोड़

-दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से ।

-2024-25 हेतु कोटा-वर्ष 2023-24के *व्यवस्थित* MGQ मे 10 % वृद्धि के साथ निर्धारित

-वर्ष 2024-25 हेतु देशी मदिरा फुटकर दुकानों की BLF ₹ 32/- ब०ली० की दर से निर्धारित होगा ।

-वर्ष 2024-25 हेतु देशी मदिरा की प्रतिफल फ़ीस -रू 254/- ब ली (36%)

-देशी मदिरा के MRP में रू 5 के अगले गुणक के समतुल्य वृद्धि

-विदेशी मदिरा / बीयर/ माडल शॉप व भॉंग दुकानों की लाइसेन्स फ़ीस , वर्ष 2023-24 की LF में 10% की वृद्धि के साथ निर्धारित ।

-विदेशी मदिरा / बीयर का प्रतिफल शुल्क व MRP निर्धारण यथावत

-बार अनुज्ञापन, LF का 25% या 250000/- (जो भी अधिक हो) का भुगतान कर अतिरिक्त बार काउंटर खोल सकते है ।

-प्रीमियम रिटेल वेण्ड्स-अब हवाई अड्डे/ मेट्रो स्टेशन/ रेलवे स्टेशन पर भी खोले जा सकेंगें ।

-बीयर अनुज्ञापन के लिये *उपभोग की सुविधा* हेतु दुकान से पृथक परिसर में (अधिकतम 20 मीटर की परिधि में ) न्यूनतम 100 वर्ग फिट का *परमिट रूम*, ₹5000/- के भुगतान पर अनुमन्य होगा ! परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

-नवीनीकृत आबकारी दुकानों की प्रतिभूति अंतर की धनराशि निर्धारित अवधि तक जमा न होने पर ₹2000/- प्रतिदिवस की दर से अर्थदण्ड के साथ अधिकतम 15 दिनों के भीतर जमा करने का विकल्प । अन्यथा की दशा में दुकान का निरस्तीकरण ।

-थोक अनुज्ञापन-CL2/FL2A/ FL2B की नवीनीकरण फ़ीस ₹-150000/-
थोक अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर प्रोसेसिंग फ़ीस देय नहीं होगी

-माइक्रो ब्रिवरी की बीयर पर प्रतिफल शुल्क ₹ 100/-BL है ।

-प्रीमियम रिटेल वेण्ड/ मॉडल शॉप पर एसेसरीज के रूप में टॉनिक वाटर/ कॉकटेल मिक्स्चर्स की बिक्री अनुमन्य । परंतु ऐसे *नॉन अल्कोहलिक पेय पदार्थ की बिक्री प्रतिबंधित की जाती है -जिनके नाम/लेबल/पैकिंग आदि किसी मदिरा के ब्रांड से मिलते जुलते हों और मदिरा होने का भ्रम देते हों* ।

-आबकारी अधिकारियों एवं लाइसेंस प्राधिकारी के द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को छोड़कर , *पुलिस या किसी भी अन्य संस्था द्वारा आबकारी दुकानों का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा* । पूर्वानुमति के बाद भी पुलिस या अन्य संस्थाओं के द्वारा निरीक्षण किये जाने की दशा में वीडियोग्राफ़ी अनिवार्य की गयी । *आबकारी दुकान को सील / बंद कराने के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति अनिवार्य* ।

-विदेशी मदिरा आसवनी/ यवासवनी/द्राक्षासवनी में *पर्यटक कर सकेंगे भ्रमण और ब्राण्ड टेस्टिंग* । इसके लिये आसवनी व यवासवनी से लिया जायेगा क्रमशः ₹50000/- और ₹25000/- का शुल्क ।

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