April 3, 2026

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रोहतास5 फरवरी26*सासाराम में घर से बुलाकर हुई थी निर्मम हत्या 😓 अब 2 दोषियों को आजीवन कारावास 👏 2 अभियुक्त बरी ⚖️ 4 वर्षों में मिला न्याय !*

रोहतास5 फरवरी26*सासाराम में घर से बुलाकर हुई थी निर्मम हत्या 😓 अब 2 दोषियों को आजीवन कारावास 👏 2 अभियुक्त बरी ⚖️ 4 वर्षों में मिला न्याय !*

रोहतास5 फरवरी26*सासाराम में घर से बुलाकर हुई थी निर्मम हत्या 😓 अब 2 दोषियों को आजीवन कारावास 👏 2 अभियुक्त बरी ⚖️ 4 वर्षों में मिला न्याय !*
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*रोहताससे मोहम्मद इमरानअली की रिपोर्ट यूपीआजतक✍🏻*

कोचस थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में चार वर्ष पूर्व हुए एक सनसनीखेज हत्या मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। 14 फरवरी 2022 को धनजी सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि उन्हें घर से बुलाकर गांव से सटे एक शिव मंदिर के पास ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया।

👉🏻*जिला जज की अदालत का निर्णय*

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 उमेश राय की अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने गुड्डू सिंह उर्फ अयोध्या सिंह और रामसागर सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

👉🏻*अर्थदंड भी लगाया गया*

कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया गया।

👉🏻*आठ गवाहों की हुई थी गवाही*

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राज किशोर विश्वकर्मा ने अदालत में कुल आठ गवाहों की गवाही प्रस्तुत की। इन गवाहियों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

👉🏻*साक्ष्य के अभाव में दो अभियुक्त बरी*

मामले में शामिल बताए गए दो अन्य अभियुक्त—राज नारायण सिंह और चंदन सिंह—को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

👉🏻*समाज के लिए संदेश*

यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, दोषियों को सजा मिलना तय है, वहीं साक्ष्य के बिना किसी को दोषी ठहराना भी न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
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Taza Khabar