रीवा मध्यप्रदेश14अक्टूबर25*यूपीआजतक न्यूज चैनल पर रीवा की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें
[14/10, 10:33 pm] +91 82185 65001: *जनसुनवाई में 128 प्रकरणों की हुई सुनवाई*
*हिरदहाई टोला के निवासियों ने आमरास्ता खोले जाने का दिया आवेदन*
रीवा। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 128 प्रकरणों की सुनवाई की गई। सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर एवं अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर समाधानकारक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डिप्टी कलेक्टर जीपी अग्रवाल एवं डिप्टी कलेक्टर राजेश सिन्हा ने आवेदकों की समस्याएं सुनी।
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जनसुनवाई के दौरान हिरदहाई टोला जवा के निवासियों ने शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज आम रास्ता से अतिक्रमण हटाकर आवागमन आरंभ करने का आवेदन दिया जिससे एसडीएम जवा को भेजकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मानवती शर्मा रेरुआ निवासी ने हल्का पटवारी सौरभ सिंह पटेल द्वारा किसान सम्मान निधि में नाम न जोड़ने का आवेदन दिया। अपर कलेक्टर ने संबंधित पटवारी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में भनिगांव निवासी प्रकाश पाण्डेय के सीमांकन व नक्शातरमीम करने एवं अधीहा निवासी गयादीन सोंधिया के वारिश से क्षतिग्रस्त मकान का मुआवजा दिलाने के आवेदनों को संबंधित एसडीएम को कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया।
जनसुनवाई में हरिचरण दाहिया बड़ागांव के प्रचलित रास्ता खोले जाने, राघवेन्द्र सिंह सेमरिया के नक्शा तरमीम करने तथा अमित कुमार पाण्डेय बदरांव के नक्शा के सुधार के आवेदनों पर संबंधित तहसीलदार को कार्यवाही। किये जाने के निर्देश दिये गये। शंकरलाल साकेत बुसौल निवासी के कपिल धाराकूप की राशि के गवन के आवेदन को सीईओ जनपद को तथा अलका त्रिपाठी निवासी बैकुण्ठपुर के लाड़ली बहना योजना की राशि न मिलने के आवेदन को महिला एवं बाल विकास विभाग को समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया।
[14/10, 10:33 pm] +91 82185 65001: *बीआरसी जनपद शिक्षा केन्द्र गंगेव प्रदीप कुमार द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी*
रीवा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने बीआरसी जनपद शिक्षा केन्द्र गंगेव प्रदीप कुमार द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने शासकीय माध्यमिक शाला नीबी में गत 10 वर्षों से शाला में मध्यान्ह भोजन के वितरण नहीं होने के संबंध में सोशल मीडिया में वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शाला के प्रधानाध्यापक ने बताया कि मध्यान्ह भोजन का संचालन जागृति स्वसहायता समूह द्वारा किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक द्वारा तत्संबंध में बीआरसी को अनियमित एमडीएम वितरण के संबंध में अवगत कराया गया। मध्यान्ह भोजन जैसे अति संवेदनशील योजना का निरीक्षण व पर्यवेक्षण न करने तथा बीआरसी द्वारा शिकायत को गंभीरता से न लेने पर सीईओ द्वारा बीआरसी को दो वेतन वृद्धियाँ रोकने के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
[14/10, 10:33 pm] +91 82185 65001: *नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही*
*नरवाई जलाने पर धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू*
रीवा। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण तथा मिट्टी की उर्वरता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल द्वारा नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले में 13 अक्टूबर से लागू हो गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। प्रतिबंध का उल्लंघन करके नरवाई जलाने पर दो एकड़ से कम जमीन वाले किसानों पर 2500 रुपए, दो से पाँच एकड़ तक के किसानों पर 5000 रुपए तथा पाँच एकड़ से अधिक जमीन वाले किसानों पर 15000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश की व्यक्तिश: तामीली संभव नहीं होने के कारण इसे भारतीय नागरिक संहिता की 2023 धारा 163 (2) के तहत आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। विभिन्न संचार माध्यमों से इसकी सूचना आमजनता को दी जा रही है।
जारी आदेश के अनुसार खरीफ फसलों की कटाई के बाद खेतों को आग के हवाले करने वाले किसानों के खिलाफ अब कठोर कार्यवाही की जाएगी। हार्वेस्टर के माध्यम से फसल की कटाई करने पर उसमें स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिन हार्वेस्टरों में अवशेष प्रबंधन सिस्टम नही होगा, उन्हें फसल काटने की अनुमति नही दी जायेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। जिले में चलने वाले कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रारीपर लगाना अनिवार्य होगा। जिला परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी करें। इसका उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही करें। खेत में नरवाई जलाने से मिट्टी के कई लाभदायक सूक्ष्मजीव एवं जैविक कार्बन जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिसके कारण मिट्टी कठोर हो जाती है। इसकी जल धारण क्षमता घट जाती है। इसलिए नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। नरवाई जलाने के स्थान पर फसल के अवशेष को एकत्रित करके पशुओं के भोजन के रूप में उपयोग करें। फसल अवशेष का उपयोग कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बनाने में भी किया जा रहा है। इससे किसानों को अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। किसान यदि धान के बाद अन्य कोई फसल लेना चाहता है तो हैप्पी सीडर और सुपर सीडर से फसल की बोनी करे। इससे नरवाई मिट्टी में मिलकर खाद के रूप में फसल के लिए पोषण का कार्य करेगी। नरवाई को बेलर, रैकर एवं चापर मशीन की सहायता से बंडल बनाकर औद्योगिक ईधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है।
जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा जारी 2017 के नोटिफिकेशन में नरवाई जलाने पर दण्ड आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा भी फसल अवशेष अथवा नरवाई को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उल्लंघन करने पर किसान पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश को पालन कराने के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जिला स्तरीय समिति गठित की गई है। साथ ही सभी अनुभागों में एसडीएम की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए खण्ड स्तर पर नायब तहसीलदार, कृषि विस्तार अधिकारी एवं थाना प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। जिला दण्डाधिकारी ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को पटवारी के साथ नरवाई जलाने की घटनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार को भेजने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार नरवाई जलाने वाले किसानों की सुनवाई करके एसडीएम के माध्यम से अंतिम निराकरण के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व), तहसीलदार एवं कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।
[14/10, 10:33 pm] +91 82185 65001: *बड़ी खबर*
*डीईओ के प्रतिवेदन पर कलेक्टर प्रतिभा पाल का एक्शन 4 चार दोषियों को जारी किया नोटिस हो सकती है बड़ी कार्यवाही*
रीवा! सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्तंड क्रमांक 1 के बालक एवं बालिका छात्रावास में भोजन में जहरीला कीड़ा मिलने की खबर सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों में तेजी से वायरल हुई, खबर को संज्ञान में लेकर जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल जिला शिक्षा अधिकारी रीवा को 48 घंटे के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा! मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ रामराज मिश्रा ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी रीवा आकांक्षा सोनी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित कर न सिर्फ छात्रावास का निरीक्षण किया बल्कि छात्र-छात्राओं के अलग-अलग लिखित बयान भी दर्ज किया, छात्रों के बयान से यह निष्कर्ष निकला कि भोजन वितरण में व्यापक लापरवाही एवं अनियमितता की जा रही है। साफ सफाई का अभाव जांच टीम ने मौके पर पाया, बालक छात्रावास के वार्डन राम कैलाश पांडेय (उ.मा. शि) ने बताया कि मैं नाम मात्र का वार्डन हूं छात्रावास की समस्त खरीद फरोख्त विद्यालय के प्राचार्य के नजदीकी प्राथमिक शिक्षक शिवेश श्रीवास्तव द्वारा की जाती है
मैं यदि किसी तरह का विरोध करता हूं तो पद से हटा देने की धमकी दी जाती है, उक्त बात की पुष्टि छात्रावास के चौकीदार एवं स्वयं छात्र-छात्राओं ने अपने लिखित एवं मीडिया को दिए मौखिक बयान में की।
बार्डन में यह भी कहा कि शिवेश श्रीवास्तव द्वारा जो सब्जियां समग्री दी जाती है मैं उसे बनवा देता हूं कैश या राशि सब वह अपने पास रखते हैं मुझसे जबरन हस्ताक्षर करवा लेते हैं, वार्डन ने यह भी कहा कि मैंने प्राचार्य को वार्डन पद से हटा देने के लिए कई बार पत्र लिखा लेकिन प्राचार्य ने मुझे नहीं हटाया।
प्राप्त बयान एवं मौके की जाच के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने चार व्यक्ति को दोषी मानते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. डीईओ से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य जे.पी जायसवाल, प्राथमिक शिक्षक शिवेश श्रीवास्तव, वार्डन राम कैलाश पांडेय एवं बालिका छात्रावास की बॉर्डन श्रीमती छाया मिश्रा को नोटिस जारी कर समक्ष में सुनवाई के लिए कल 4:बजे का समय नियत किया है। ऐसा माना जा रहा है कि छात्रों के भविष्य एवं उनके जीवन से खिलवाड़ करने वाले आर्थिक अनियमितता कर नव निहालो का निवाला छीनने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है।
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