October 19, 2025

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राजगढ़29अगस्त*मारपीट के आरोपियों को माननीय न्यायालय ने सुनाई 2-2 साल की सजा और जुर्माना*

राजगढ़29अगस्त*मारपीट के आरोपियों को माननीय न्यायालय ने सुनाई 2-2 साल की सजा और जुर्माना*

कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजगढ़

राजगढ़29अगस्त*मारपीट के आरोपियों को माननीय न्यायालय ने सुनाई 2-2 साल की सजा और जुर्माना*
*ठाकुर हरपाल सिंह परमार*
खिलचीपुर। माननीय न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर ने दिनांक 28/8/2021 को अपने प्रकरण क्रमांक 729/15 में आरोपीगण भैरोसिंह ,हजारीलाल,रामसखी बाईनिवासी रूपारेल थाना खिलचीपुर को 2-2वर्ष का कारावास एवं 1800-1800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

घटना की जानकारी देते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल ने बताया कि दिनांक 23/9/15 को फरियादी बाबूलाल ने पुलिस थाना खिलचीपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह शाम को 7 बजे अपने भाई के रामचरण के साथ उनके कुआँ वाले खेत पर मक्का काटने गए थे उनका व भैरोंसिंह के बीच मेड की बात को लेकर पहले से ही विबाद है उसी बात को लेकर भैरोसिंह व उसका लड़का रामरतन व उसकी लड़की रामसुखी बाई आये और माँ बहिन की गंदी गंदी गालिया देकर बोले कि तुम लोगो ने हमारी मेड पर कब्जा कर लिया है । उन्हें गली देने से मना करने पर भैरो ने फरियादी एवं आहत रामचरण को लकड़ी की मारी जिससे उन्हें पैर व पीठ में चोट आई रामरतन ने फरियादी के बाजू में आघात करा जिससे खून निकलने लगा तभी हजारीलाल आया उसने एक लठ की घुटने व पीठ में मारी रामसखी बाई ने भी पत्थर से मारपीट की । घटना में बीचबचाव कालू व नोरंगबाई ने किया जाते समय सभी आरोपी बोल रहे थे कि अब मेड पर आए तो जान से खत्म कर देंगे।फरियादी की उक्त सूचना के आधार पर अपराध क्रमांक 257/15 धारा 294 323 324 506 34 की रिपोर्ट लेख की गई विवेचना के दौरान आहत को फ्रैक्चर होने से धारा 325 की बृद्धि की गई विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

विचारण उपरांत माननीय न्यायलय ने अभियोजन आधिकारी मथुरालाल ग्वाल के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण भैरो सिंह उर्फ भैरूलाल , हजारीलाल,रामसखी बाई सभी निवासी रूपारेल थाना खिलचीपुर को 2-2बर्ष का सश्रम कारावास एवं 1800-1800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।