राजगढ़27अक्टूबर*चावल की काला बजारी ,अवैध रूप से 102.86 क्विंटल चावल रखे पाया जाने पर की गई कार्यवाही।*
*आरोपी पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।*
*ठाकुर हरपाल सिंह परमार* दिनांक 25.10.2021 को अधिकारी ड्यूटी के दौरान जशराम जाटव सहायक अपूर्ति अधिकारी खिलचीपुर जीरापुर द्वारा एक लेखी आवेदन पत्र थाना प्रभारी खिलचीपुर को संबोधित कर पेश किया गया जिसका मजमुन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनिय के दण्डनिय पाया जाने से अनावेदकगण दीपक गुप्ता व शरद गुप्ता नि. खिलचीपुर के विरुद्ध अपराध धारा सदर का पंजीबद्ध किया जाता है। आवेदन पत्र का मजमुन हस्वजैल है प्रति, थाना प्रभारी थाना खिलचीपुर विषय दीपक गुप्ता व शरद गुप्ता नि. खिलचीपुर द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 13(2) के प्रवधानो का उल्लघन करने पर उक्त अनावेदको के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने बाबत्। संदर्भ- कार्यालय कलेक्टर का पत्र क्रमांक / 1731/खाद्य-2/2021 राजगढ दिनांक 25.10.2021 के पालन में महोदय उपरोक्त विषय मे लेख है कि दिनांक 20.10.2021 को मेरे व तहसीलदार खिलचीपुर द्वारा दीपक गुप्ता व शरद गुप्ता नि. खिलचीपुर के गोदाम सील किये गये थे जो दिनांक 23.10.2021 को पंचो के समक्ष सील खोली गई थी जिस में चावल 181 कट्टे (102.86 क्विंटल) पाया गया जिसको जप्त कर म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लोजिस्टिक के प्रबंधक की सुपुर्दगी में दिया गया। राजगढ़ जिले में धान की खेती नही होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकानो पर चावल वितरण किया जाता है। उक्त चावल के संबंध मे दीपक गुप्ता व शरद गुप्ता से कागजात व बिल मांगे गये जो उनके द्वारा किसी प्रकार के कोई बिल प्रस्तुत नहीं किये गये। उक्त दोनो व्यक्तियों के कथन लेख किये गये। मौका पंचनामा तैयार किया गया जप्ती नामा, सुपुर्दगी नामा तैयार किया गया। उक्त व्यक्तियों द्वारा किया गया कृत्य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कडिका 13(2) का स्पस्ट उल्लघन पाया जाने से मेरे द्वारा जांच कि जाकर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर राजगढ को दिनांक 23.10.2021 को भेजा गया था जिनका आदेश दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त हुआ जो निम्नानुसार है। कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र. क्रमांक/1731/खाद्य-2/2021 राजगढ दिनांक 25.10.2021 प्रति जसराम जाटव सहायक आपूर्ति अधिकारी, खिलचीपुर जीरापुर विषय दीपक गुप्ता, व शरद गुप्ता निवासी खिलचीपुर द्वारा म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 13(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने बाबत्। संदर्भ आपका प्रतिवेदन दिनांक 23.10.2021 उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रतिवेदन द्वारा फलोदी लॉज के पास खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर स्थित किराये के गोदाम की जांच दिनांक 23.10.2021 को तहसीलदार खिलचीपुर एव पटवारी की उपस्थिति में जांच कि गई जांच मे उक्त गोदाम से 181 कट्टे चावल (102.86 क्विंटल) जप्त किया गया। प्रतिवेदन अनुसा दीपक गुप्ता शरद गुप्ता निवासी खिलचीपुर द्वारा म. प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश की कडिका 13(2) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 2015 की धारा 317 के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः पुलिस थाना खिलचीपुर में दीपक गुप्ता, शरद गुप्ता निवासी खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करे। हस्ताक्षर अंग्रेजी में कलेक्टर जिला राजगढ म. प्र. क्रमांक 1732/खाद्य-2/2021 राजगढ दिनांक 25.10.2021 प्रतिलिपि 1. पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़। 2. अनुविभागीय अधिकारी ( (राजस्व) खिलचीपुर जीरापुर 3. थाना प्रभारी पुलिस थाना खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पष्ट कलेक्टर जिला राजगढ म प्र अतः निवेदन है कि उपरोक्त अनावेदक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करे हस्ताक्षर अंग्रेजी में अस्पस्ट जसराम जाटव सहायक अपूर्ति अधिकारी खिलचीपुर जीरापुर दिनांक 25.10.2021 थाना पर अपराध क्रमांक 487/21 धारा3/7 ईसी एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया –
थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप गोलिया, उप निरीक्षक प्रवीण जाट, प्र.आरक्षक 232 लोकेंद्र सिंह हाडा
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