February 18, 2026

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राजगढ़24दिसम्बर*जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे रात्रि कफर्यू लागू*

राजगढ़24दिसम्बर*जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे रात्रि कफर्यू लागू*

राजगढ़24दिसम्बर*जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे रात्रि कफर्यू लागू*
*दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 प्रभावशील*
*कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी।*
*ठाकुर हरपाल सिंह परमार*
गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हर्ष दीक्षित ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण राजगढ़ जिले में कोरोना वायरस ओमीक्रोन वेरिएंट एवं तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर कोविड-19 की रोकथाम हेतु आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार जिले में रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। नाईट कर्फयू के दौरान अत्यावष्यक सेवाओं जैसे अस्पताल, नर्सिग होम, दवाई की दुकान, पैथालॉजी लैब, समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां, उद्योगो के कच्चा माल-तैयार माल का आवागमन, उद्योगो के कर्मचारियों, अंतर राज्य, अंतर जिला एवं जिले में माल परिवहन, पैसेंजर, वाहन, सेवा, मीडिया, बस, ट्रेन, यात्रीगण कोविड व्यवस्था में विभाग के कर्मचारी अधिकारी आदि पर जारी आदेश प्रभावशील नही होगा।
जिले के समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होंने कोविङ-19 के दोनों टीके लगवाएं है। उन्होंने जिले के समस्त शासकीय सेवकों से अपेक्षा की है कि वह कोविड-19 की दोनों डोज अनिवार्यतः लें। समस्त विभागध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करेंगे, जिसके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये है तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करें।
जिले के समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा की है कि वे कोविड-19 के टीके की दोनों डोज अनिवार्यतः लें। ऐसे स्टाफ, कर्मियों, छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाए गए है, को दोनो टीके लगवाना संबंधित प्राचार्य, संचालक को सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिले के समस्त मार्केट प्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अपेक्षा की है कि वे कोविड-19 की दोनों डोज लें। जिन दुकानदारों द्वारा दोनो टीके नहीं लगाऐ गये है, को दोनों टीके लगवाना मार्केट एसोसियेशन, मॉल प्रबंधन, मेला आयोजक सुनिश्चित करें। जिले के समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टॉफ को दोनो टीके लगवाना आवश्यक होगा।
उन्होंने जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन सभी जन सुनिष्चित करें। मास्क नही लगाने वाले व्यक्तियों पर प्रति व्यक्ति 200 रूपए मात्र जुर्माना वसूल किया जाए। सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क-नो मूवमेंट का सख्ती से पालन किया जाए।

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