July 2, 2025

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राजगढ़18दिसम्बर*अवैध रूप से बोलेरो गाडी से शराब ले जाते एक व्यक्ति को धर दबोचा।*

राजगढ़18दिसम्बर*अवैध रूप से बोलेरो गाडी से शराब ले जाते एक व्यक्ति को धर दबोचा।*

राजगढ़18दिसम्बर*अवैध रूप से बोलेरो गाडी से शराब ले जाते एक व्यक्ति को धर दबोचा।*
*ठाकुर हरपाल सिंह परमार* थाना प्रभारी सुठालिया उप निरीक्षक रामकुमार रघुवंशी को मुखविर द्धारा सुचना प्राप्ति हुई कि एक बुलेरो गाड़ी गिन्दौरहाट जोड़ के आगे रोड़ से नीचे उतरकर खडी है जिसमें अवैध शराब हो सकती है सूचना पर थाने से सउनि युधिष्टुर शर्मा, आर 259 जितेन्द्र व डायल 100 से आर 944 नरेश ओझा को तलब किया जिनको साथ लेकर गिन्दौरहाट जोड़ पहुँचे जहां राहगीर पंचान मिले जिनको साथ लेकर गिन्दौरहाट जोड़ के आगे पहुँचे देखा की एक बुलेरो गाड़ी MP 48 BC 2730 सफेद रंग की रोड़ के नीचे खडी दिखी उसके पास एक व्यक्ति खड़ा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसकी घेराबंदी कर पकड़ा और नाम पता पुछा तो उसनें अपना नाम जितेन्द्र चौकसे (शिवहरे) उम्र 31 साल निवासी ग्राम रमपुरा जागीर थाना शमशाहबाद जिला विदिशा का होना बताया बाद सफेद रंग की बुलेरो गाड़ी को चेक किया तो उसमें शराब की गंध आ रही थी देखा तो उसमें 17 खाकी रंग के शराब के काटूर्न (पेटी) रखी दिखी जो मौके पर पृथक पृथक समक्ष पंचान के समक्ष उन्हे खोला देखा तो सभी काटूर्न (पेटी) में देशी मदिरा मसाला (लाल) के 50-50 सीलबंद प्लास्टिक क्वाटर व प्रत्येक क्वाटर में 180 एम0एल0 शराब विंध्यांचल डिस्टलरी पीलूखेडी की सील लगी हुई के कुल 850 सीलबंद प्लास्टिक के क्वाटर कुल शराब 153 लीटर कीमती 85,000 हजार रूपये की होना पाया गया । उक्त व्यक्ति से इतनी अधिक मात्रा में अवैध रूप से शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में लायसेंस वैध कागजात की मांग की जो मौके पर उसने अपने पास कोई लायसेंस वैध कागजात नही होना बताया । आरोपी जितेन्द्र चौकसे (शिवहरे) उम्र 31 साल निवासी ग्राम रमपुरा जागीर थाना शमशाहबाद जिला विदिशा का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय पाया जाने से समक्ष पंचान के खाकी रंग के 17 शराब के काटूर्न (पेटी) जप्त की एवं शराब परिवहन के लिये प्रयोग में लाई गई एक सफेद रंग कि बुलेरो क्रं. MP 48 BC 2730 कीमती 5,00,000 रुपये कुल मशरुका 5,85,000 रुपये को मौके पर समक्ष पंचान के विधिवत जप्त कर जप्ती पत्रक मौके पर तैयार किया गया । आरोपी जितेन्द्र चौकसे (शिवहरे) उम्र 31 साल निवासी ग्राम रमपुरा जागीर थाना शमशाहबाद जिला विदिशा से पुछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम तैयार किया गया जिसने बताया कि जयसिंह राजपूत निवासी रमपुरा जागीर का जो मुझे लेकर आया था ओर इन्दौर रोड़ ब्यावरा के आगे लेकर गया जहां एक गांव से हम दोनो ने बुलेरो में शराब भरी गांव का नाम मुझे पता नही है । मै तथा मेरे गांव का जयसिंह राजपूत गांव में लाकर शराब बैचने का धंधा करते है , जयसिंह मौके से भाग गया है । आरोपी जितेन्द्र चोकसे को मौके पर विधिवत गिरप्तार किया व थाना सुठालिया में आरोपी के विरूध असल अपराध क्रमांक 508/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया फरार आरोपी की तलास की जा रही है । आरोपी को पीआर पर माननीय न्याआयालय पेश किया जाकर पुछताछ की जावेगी ।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी सुठालिया उप निरीक्षक रामकुमार रघुवंशी व उनकी टीम के सउनि युधिष्टर शर्मा, प्र आर0 583 सतीश त्यागी, प्र आर0 700 करतार सिंह , आर 687 सूरज चावरिया, आरक्षक 259 जितेंद्र व आरक्षक 944 नरेश ओझा, से 0 78 नीरज, से 0 196 सुमेर का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

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