राजगढ़04मई*दूध में मिलावट करने वालों पर प्रशासन की कड़ी कार्यवाही।* *अपर कलेक्टर ने लगाया 22 लाख का जुर्माना*
ठाकुर हरपाल सिंह परमार
*हम्बल काऊ डेयरी पीलूखेड़ी (विंध्याचल डिस्टलरी के निदेशकों) पर लगया 20 लाख का जुर्माना*
*राजगढ़। अमानक खाद्य पदार्थ को लेकर हम्बल काऊ डेयरी पीलूखेड़ी कंपनी का मामले में एडीएम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 20 लाख रूपए का जुर्माना लगाया। वही श्री राम दूध डेयरी राजगढ़ पर 2 लाख रूपए का अर्थदंड से आरोपित किया गया।*
गौरतलब है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलाटवखोरो के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जाती है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अमानक पदार्थ भैंस के दूध का मानव उपयोग हेतु विक्रय एवं संग्रहण के आरोप में एफएसएसएआई की रिपोर्ट व खाद्य निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर एडीएम न्यायालय अपर कलेक्टर कमलचंद्र नागर ने सुनवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में 5 मिलावटखोरों पर 20 लाख एवं एक मिलावटखोर पर 2 लाख रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।
*प्रथम मामले में 20 लाख रूपए का लगाया जुर्माना*
अपर कलेक्टर कमलचंद्र नागर ने हम्बल काऊ डेयरी पीलूखेडी ( विंध्याचल डिस्टलरी के निदेशकों) के खिलाफ एफएसएसएआई की रिपोर्ट व खाद्य निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर सुनवाई करते हुए कंपनी निदेशक संजीव खन्ना, अतिरिक्त निदेषक संदीप खन्ना, एडीशनल डायरेक्टर आलोक खान, निदेशक आन्नयन खान सहित मांगीलाल वर्मा विक्रेता पर क्रमश: प्रत्येक कर्मचारी पर 4-4 लाख कुल 20 लाख रूपए खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 के तहत अर्थदंड आरोपित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि 30 दिवस के अंदर जमा नही करने की स्थिति में संस्थान की अनुज्ञपित निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये।
– *दूसरे मामले में 2 लाख का जुर्माना आरोपित किया*
इसी प्रकार श्रीराम दूध डेयरी राजगढ़ संचालक कमलसिंह पिता लक्ष्मीनारायण दांगी के द्वारा अमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध एवं देशी का मानव उपयोग हेतु विक्रय करने एवं दुकान परिसर में अपद्रव्य के रूप में सफेद पावडर व थ्री बर्ड घी एक्सेसल्लमेंट का संग्रहण किये जाने के आरोप में अनावेदक पर 2 लाख रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही उक्त राशि 30 दिवस के भीतर जमा नही करने की स्थिति में संस्थान की अनुज्ञपित निरस्त किये जाने के आदेश भी दिये। उल्लेखनीय है कि इस गंभीर प्रकरण में जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है के संबंध में मिलावट खोरी अभियान के तहत यह कार्यवाही की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी पुर्नरावृत्ति नही हो एवं आम नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करे।
*बॉक्स*
*एक नजर जुर्माने पर*
– कंपनी के चार निदेशकों पर प्रत्येक पर क्रमशः 4-4 लाख रूपए का कुल 20 लाख का जुर्माना लगाया।
– श्रीराम दूध डेयरी राजगढ़ संचालक कमलसिंह पर 2 लाख रूपए का जुर्माना लगाया।
– कुल 22 लाख के जुर्माने से दंण्डित किया गया।
– 30 दिवस के अंदर जुर्माना की राशि जमा नही करने पर लायसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
*वर्जन-*
– दूध में मिलावट करना लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। अपर कलेक्टर न्यायालय में दूध में मिलावट के दो प्रकरण प्राप्त किये गये थे। प्रकरण की गंभीरता, जनहित एवं भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुर्नरावृति न हो इसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माना अधिरोपित किया गया है। भविष्य में भी मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही जारी रहेगी।
*कमलचंद्र नागर*
*अपर कलेक्टर, राजगढ़*
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