मुजफ्फरनगर 11 मार्च 26*युवती को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी 10 साल की सजा से दंडित*
मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी करते हुए युवती को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
दिनांक 11 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय एडीजे/एफटीसी-2, मुजफ्फरनगर ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 40,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
यह मामला मुज़फ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पर दर्ज मु.अ.सं. 389/2010 धारा 363, 366, 376 भादवि से संबंधित था। पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी एडीजीसी श्री अरुण शर्मा द्वारा की गई, जबकि विवेचना में मु0आ0 कुलदीप तोमर का योगदान रहा।
*सजा पाने वाला आरोपी इन्तजार उर्फ कालू पुत्र रफीक निवासी दुर्जनपुर खेड़ा उर्फ हरिखेड़ा, थाना कांधला, जनपद शामली है।*
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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