March 6, 2026

UPAAJTAK

TEZ KHABAR, AAP KI KHABAR

मिर्जापुर:20 सितम्बर 25*15 दिवस से अधिक पुराना खुला कुट्टू का आटा व साबूदाना के भण्डारण और विक्रय को प्रतिबंधित किया गया*

मिर्जापुर:20 सितम्बर 25*15 दिवस से अधिक पुराना खुला कुट्टू का आटा व साबूदाना के भण्डारण और विक्रय को प्रतिबंधित किया गया*

मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपीआजतक

मिर्जापुर:20 सितम्बर 25*15 दिवस से अधिक पुराना खुला कुट्टू का आटा व साबूदाना के भण्डारण और विक्रय को प्रतिबंधित किया गया*

मिर्जापुर*सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद में विभागीय टीम द्वारा विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से पूर्व में कृत प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान संग्रहित किये गये खुले कुट्टू का आटा, साबूदाना के नमूने जाँचोंपरांत मानव उपभोग के लिए अधोमानक पाये गये है। साथ ही अन्य जनपदों से प्राप्त अभिसूचना में पुराने कूट्टू अथवा दीर्घ समय से स्टोर रखे गए कूट्टू / कूट्टू के आटे में एफलाटोक्सिन पाये जाने के कारण मानव जीवन के लिए घातक सिद्ध होने की संभावना हो सकती है एवं इसके सेवन से वृहद स्तर पर मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति हो सकती है। खुले कुट्टू के आटा से निर्मित खाद्य पदार्थो के सेवन से प्रदेश के कई जनपदों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं हो चुकी है। अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु जिलाधिकारी मीरजापुर के आदेशानुसार सहायक आयुक्त (खाद्य)-॥ डा0 मंजुला सिंह , खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मीरजापुर द्वारा आम जनमानस के स्वास्थ्य के दृष्टिगत जनहित में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अग्रिम आदेश तक सम्पूर्ण जनपद में 15 दिवस से अधिक पुराना खुला कुट्टू का आटा व साबूदाना के भण्डारण/वितरण/विक्रय को प्रतिषेध/प्रतिबन्धित किया जाता है। समस्त खाद्य कारोबारियों /विनिर्माताओं को निर्देशित किया जाता है कि खुला कुट्टू का आटा एवं साबूदाना का भण्डारण तथा क्रय-विक्रय उनके द्वारा न किया जाये। यदि उक्त खाद्य पदार्थ के क्रय-विक्रय/भण्डारण करते हुए कोई भी खाद्य कारोबारी पाया जाता है तो उनके खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। समस्त जनपद वासियों से अनुरोध है कि खुले कुट्टू का आटाएवं साबूदाना का क्रय कर उपभोग/सेवन न करें। साथ में पैक्ड कुट्टू आटे एवं साबूदाने के पैकेट पर निर्माता का पुरा पता, FSSAI लाइसेंस/पंजीकरण संख्या पैकिग डेट तथा एक्सपायरी डेट देखकर ही खरीदें। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जिलाधिकारी महोदया मीरजापुर के निर्देश के क्रम में आगामी नवरात्रि पर्व के अवसर पर आमजनमानस एवं आगामी श्रद्धालुओ को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार छापे एवं निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज टीम जनपद के निम्नलिखित प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करते हुए नमूना संग्रहण किया:-

1 ओम प्रकाश केशरवानी, लालगंज, मीरजापुर
1 साबूदाना

2 दुर्गेश केसरवानी, लालगंज, मीरजापुर
1 टॉफी

3 दीपक गौतम, लालगंज, मीरजापुर
1 साबूदाना

4 मनोज कुमार, लालगंज, मीरजापुर

1 चॉकलेट

5 विपिन सिंह, दुबार कला, लालगंज, मीरजापुर
1 मिश्रित दूध

6 अजय, लालगंज, मीरजापुर
2 सॉस, 1 चॉकलेट पाउडर

7 रिलायंस रीटेल लिमिटेड, महुअरिया, मीरजापुर
1 साबूदाना, 1 सिंघाड़ा आटा, 1 मूंगफली व 1 दूध

इस प्रकार कुल 12 नमूने संग्रहीत करते हुए सभी दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि प्रतिष्ठान के सामने दर्शनीय स्थान पर लाईसेंस/पंजीकरण की प्रति चिपका कर रखे। साथ ही साथ क्रय विक्रय अभिलेख/बिल वाउचर आदि आवश्य रखे। प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखे / खाद्य पदार्थों का संग्रहण सीधे जमीन पर न करे। किसी भी दशा में एक्सपायरी/पुराना/सडा गला खाद्य पदार्थ की बिक्री न करें। अन्यथा की दशा में कडी कार्यवाही की जायेगी। प्रवर्तन कार्यवाही के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश नारायण झा, खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण ओंकारनाथ यादव, संदीप कुमार श्रीवास्तव, रविशेखर कुशवाहा, राजेश मौर्य व संदीप सिंह उपस्थित रहे।

Taza Khabar