मिर्जापुर01फरवरी24*रास्ता रोक कर छेडछाड एवं जाति सूचक गाली देने के सम्बंध में कोई सुनवाई न होने पर लगायी एसएसपी के यहाँ गुहार।
प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की महिला के साथ रास्ता रोक कर आटो चालक द्वारा छेडछाड एवं जाति सूचक गाली देने के बावत सूचना देने पर थाना हलका द्वारा विपक्षी के खिलाफ मात्र एक किता एन०सी०आर० सं०-के सम्बन्ध में:-
प्रार्थना पत्र द्वारा-सीमा कुमारी कोल पत्नी राकेश कोल पुत्री रामलाल कोल निवासिनी ग्राम नदौली (अतरी), थाना लालगंज, जिला मीरजापुर। मो0नं0-7521926491
पीड़िता दिनांक 26.01.2024 को समय 2.00 दोपहर अपने मायके तिलाव से ससुराल नेवढ़िया 42 के लिये सवारी गाड़ी से जाने के लिये वस्तरा मोड़ लालगंज उतरी जहाँ एक आटो चालक की नजर जिसका नाम राज किशोर पटेल पुत्र अज्ञात की गन्दी नजर काफी देर से पीड़िता के उपर लगी हुयी थी। जैसे ही पीड़िता को विपक्षी ने अकेले में देखा तुरन्त अपना आटो पीडिता के पास लाकर खड़ा कर दिया तथा कहने लगा कि मेरे गाड़ी में बैठ जाओ चुकि पुरी गाड़ी खाली थी तथा पीड़िता को यह आभास हो गया था कि इसकी गन्दी नजर हमारे उपर पड़ चुकि है उसी गन्दी नियत से हमको अपने गाड़ी में बैठाना चाहता है। लिहाजा पीड़िता ने गाड़ी में बैठने से मना कर दिया तथा आगे बढ़ने लगी। जिसपर विपक्षी जबरजस्ती बैठाने पर आमादा हो गया तथा बल पूर्वक गाड़ी में बैठाने का प्रयास करने लगा। प्रतिरोध करने पर पीड़िता को जाति सूचक शब्दो में गाली देने लगा तथा पीड़िता वछ स्थल पर हाथ रखकर बलपूर्वक अश्लील बाते बोलते हुये तथा मारते हुये अपनी गाड़ी में लेजाकर बैठाने का प्रयास करने लगा जिसपर पीड़िता गस्त खाकर सड़क पर ही गिर गयी। पीड़िता की इस हालत को देखकर विपक्षी मौके से फरार हो गया। पीड़िता ने घर जाकर अपने पति से आप बिति सुनाया तथा थाने पर जाकर गुहार लगायी जिसपर हल्का थाना लालगंज द्वारा सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर अ०धारा 323, 504 में एन०सी०आर० दर्ज करते हुये पल्ला झाड़ लिया गया। जिससे अनुसूचित महिला पीड़िता एवं उसके समाज में गहरा रोष व्याप्त है। ऐसी सूरत में उक्त मनचले विपक्षी के खिलाफ महिला उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ से सम्बन्धित युक्ति युक्त धारा 354ख आई०पी०सी० व एस०सी०एस०टी० एक्ट 1989 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करते हुये समुचित दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।
अतः मामले की गम्भीरता को देखते है प्रार्थिनी ने एसएसपी महोदय से उक्त मनचले विपक्षी के खिलाफ महिला उत्पीड़न एवं छेड़छाड़ से सम्बन्धित युक्ति युक्त धारा 354ख आई०पी०सी० व एस०सी०एस०टी० एक्ट 1989 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करते हुये समुचित दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की।
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