October 28, 2025

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मिर्जापुर: 6 अक्तूबर 25 *मेडिकल स्टोरों पर COLDRIF SYRUP के लिए की गई जाँच*

मिर्जापुर: 6 अक्तूबर 25 *मेडिकल स्टोरों पर COLDRIF SYRUP के लिए की गई जाँच*

मिर्जापुर से बसन्त कुमार गुप्ता की रिपोर्ट यूपी आजतक

मिर्जापुर: 6 अक्तूबर 25 *मेडिकल स्टोरों पर COLDRIF SYRUP के लिए की गई जाँच*

*खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कृत कार्यवाही की सूचना ( औषधि अनुभाग )*

मिर्जापुर*जिलाधिकारी मिर्जापुर के निर्देश तथा सहायक आयुक्त (औषधि), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र०, लखनऊ के आदेश के क्रम मेडिकल स्टोरों पर COLDRIF SYRUP, B. NO. SR-13, M/D- MAY/2025, E/D- APR / 2027 एवं निर्माता फर्म M/s Sresan Pharmaceutical, Manufacturer NO. 787, Banglore Highways, Sunguvachatram (Mathura) Distt Kanchheepuram- 620106 द्वारा निर्मित औषधि स्टॉक की जॉच की जाये, के क्रम में जिला औषधि निरीक्षक मिर्जापुर द्वारा आज दिनांक 06.10.2025 जनपद मिर्जापुर में स्थित मेडिकल स्टोरों तथा ड्रग वेयर हाउस का सघन निरीक्षण किया गया। उक्त निर्माता फर्म द्वारा निर्मित औषधि का भण्डारण नहीं पाया गया तथा साथ ही कफ सिरफ एव बच्चों के दवाईयों के 09 औषधियों के नमूने संग्रहित कर DEG/EG के अपमिश्रण के विशेष जॉच हेतु लैब भेजा गया । लैब रिपोर्ट प्राप्त होने एवं विवेचना के उपरान्त औषधि अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जनपद के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि औषधि COLDRIF SYRUP, B. NO. SR-13, M/D- MAY/2025, E/D- APR/2027 एवं निर्माता फर्म M/s Sresan Pharmaceutical, Manufacturer NO. 787, Banglore Highways, Sunguvachatram (Mathura) Distt Kanchheepuram-620106 द्वारा निर्मित कोई भी औषधि अगर भण्डारित है, तो उसका विक्रय तत्काल रोकते हुये औषधि निरीक्षक को अवगत कराना सुनिश्चत करें,अन्यथा की स्थिति में पाये जाने पर संबंधित औषधि विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार औषधि एव सौन्दर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी । इसतरह की सघन निरीक्षण की कार्यवाही टीम बनाकर पूरे जनपद में प्रचलित रहेगी।

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