मथुरा25अप्रैल*हत्या के प्रयास में अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 14 हजार रुपये का अर्थदण्ड।
*”प्रभावी पैरवी के चलते हत्या की कोशिश करने वाले 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 14 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया*”
*थाना राया, जनपद मथुरा*
अवगत कराना है कि दिनांक 10.01.2017 को थाना राया क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त 01. चन्द्रपाल पुत्र सोनपाल निवासी जासा थाना राया मथुरा के द्वारा वादी मुकदमा रामवीर सिंह पुत्र शिव सिंह नि0 जासा थाना राया के भाई को गॉव के भौज वाले खेत में तमंचे से फायर कर हत्या करने की कोशिश करना, जिसके सम्बन्ध में थाना राया पर मु0अ0सं0 25/2017 धारा 307,323 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 25.04.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 07 महोदय, मथुरा द्वारा आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये व धारा 323 भादवि में 6 माह का कारावास व 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा मु0अ0सं0 31/2017 में धारा 25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एव अर्थदण्ड न देने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास दिया जायेगा
*दण्डित अभियुक्तगण के नाम व अभियोग*
1. चन्द्रपाल पुत्र सोनपाल निवासी जासा थाना राया मथुरा
(मु0अ0सं0 25/2017 एसटी सं0 308/2017 धारा 307, 323 भादवि थाना राया )
(मु0अ0सं0 31/2017 एसटी सं0 309/2017 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना राया )
*मीडिया सैल*
*मथुरा पुलिस*
मथुरा क्राइम रिपोर्टर डॉक्टर अजय वर्मा न्यूज़ चैनल यूपी आज तक से

More Stories
मथुरा 17 मार्च 26 *रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल वृंदावन मे ब्रीफिंग की गयी*
मथुरा 17 मार्च 26* राष्ट्रपति महोदिया के आगमन पर वरीय पदाधिकारीयों द्वारा मथुरा जनपद का भ्रमण कार्यक्रम*
मथुरा 17 मार्च 26 *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी प्रभारी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में पैदल गश्त*